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पिछड़ा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति योजना

विभागपिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
योजना का नामपिछड़ा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति योजना
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी1983-84
योजना का उद्येश्यमध्यप्रदेश राज्य के पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओ को वितीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपनी शिक्षा पूरी करने में समर्थ हो सके!
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाये छात्रवृति मध्यप्रदेश में वास्तविक रूप से स्थाई निवास करने वाले उन छात्र/छात्राओ को जो कि मध्यप्रदेश राज्य द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग के हो, देय होगी! पात्रता उन विद्यार्थियों को हैं जिनके माता -पिता /अभिभावक की आयकर की सीमा में न आते हो, इसके साथ ही यह लाभ उन परिवार के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध नहीं होगा जिनका पास दस एकड़ से अधिक भूमि है !
लाभार्थी वर्गअन्य पिछड़ी जाति
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा
लाभ की श्रेणीछात्रवृत्ति
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंजिले में संचालित शेक्षणिक संस्था प्रमुख कार्यालय
पदभिहित अधिकारीजिला शिक्षा अधिकारी
समय सीमाशेक्षणिक सत्र
आवेदन प्रक्रियास्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से छात्राओ को छात्रवृति राशि प्राप्त होती है !
आवेदन शुल्कनिरंक
अपीलसंबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिपात्रतानुसार छात्रवृति की राशि का ई-भुगतान
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधाननियमानुसार
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttp://shikshaportal.mp.gov.in/
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का स्थाई जाति प्रमाण पत्र । 2. आय के संबंध में पालक का स्व-घोषणा पत्र । 3. नवीनीकरण हेतु पालक का घोषणा पत्र की ’’गत वर्ष की आय में वृद्वि नहीं हुई है।
अपडेट दिनांक11/24/2022 12:47:16 PM
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