विभाग | तकनिकी शिक्षा,कौशल विकास एवं रोजगार विभाग |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्सााहन) योजना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | ???? 2018 |
योजना का उद्येश्य | म.प्र. में पंजीकृत असंगठित कर्मकारो की संतानो को उच्च् शिक्षा प्रदान करने हेतु |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1. मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग में विदयार्थी के माता/पिता का असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन हो।
2. इंजीनियरिंग क्षेत्र:-कोईभीविद्यार्थीजिसनेजेईई (JEE) मेन्स परीक्षा में 1लाख 50 हजार रेंक प्राप्त किया है।
अगर किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में उपरोक्त आधार पर प्रवेश प्राप्ति करता है तो निम्नानुसार सहायता उपलब्ध कराई जायेगी :-
a.शासकीयकॉलेज को देय शुल्का शासनद्वारावहनकिया जावेगा।
b.प्रायवेट कॉलेज को देय शुल्का रूपये 1.5 लाख तक या वास्तपविक रूप से देय शुल्के जो कम हो राज्या शासन द्वारा वहन किया जावेगा।
स्पाष्टीककरण:- यह स्पयष्टप किया जाता है कि उपरोक्तष सहायता सभी पात्र छात्रों को उपलब्धक करायी जावेगी। यदि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पृथक प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है और छात्र जेईई मेन्सी में 1 लाख 50 हजार तक के अन्त र्गत रैंक धारण करता है तो उसे भी पात्रता होगी।
3.मेडिकल की पढ़ाई:- जिन विद्यार्थियों ने राष्ट्री य पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर केन्द्रा या राज्य् शासन के मेडिकल कॉलेज/डेन्टतल कॉलेज के एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. पाठ्यक्रम एवं मध्यप्रदेशमें स्थित प्रायवेट मेडिकल कॉलेज के एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो,उन विद्यार्थी को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा। भारत शासन के ऐसे संस्थान, जो स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर प्रवेश देते हैं, को भी योजना में सम्मिलित मान्य, किया जावेगा।
शासकीय मेडिकल कॉलेज में शिक्षित डॉक्टर 2 वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेंगे और इस आशय का बॉड रूपये 10 लाख के रूप में निष्पादित करेंगे । प्रायवेट कॉलेज में यह अवधि 5 वर्ष तथा बॉड की राशि रूपये 25 लाख होगी।
4. विधि की पढा़ई:- CLAT (कॉमन लॉ एडमिशनटेस्टप) अथवा स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्य म से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLU) एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में बारहवीं कक्षा के बाद एडमीशन वाले कोर्स के विद्यार्थियों को देय शुल्कम राज्यय शासन द्वारा वहन किया जावेगा।
3.4 5. भारत सरकार के समस्त् विश्वविद्यालयों/संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं ड्यूल डिग्री कोर्स (जिसमे मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी सम्मिलित है) के विद्यार्थियों को देय शुल्कि राज्यय शासन द्वारा वहन किया जावेगा।
3.5 6. राज्यव शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्तल महाविद्यालयों/विश्व्विद्यालयों में संचालित समस्तम स्नाजतक तथा राज्यस के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्ना तकोत्ततर पाठयक्रमों, पोलीटेकनिक महाविदयालयों में संचालित समस्तात डिप्लोकमा पाठयक्रमों एवं आईटीआई (ग्लोनबल स्कित पार्क को सम्मिलित मानते हुये) को योजना के अन्तर्गत शामिल किया जावेगा।
7. शासकीय चिकित्सात महाविदयालय अथवा उसके अधीन संचालित पैरामडिकल संइस के डिप्लोपमा / डिग्री एवं सर्टिफिकेट पाठयक्रम में प्रवेश प्राप्तल करने वाले विदयार्थी को देय शुल्क् राज्यो शासन द्वारा वहन किया जावेगा ।
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लाभार्थी वर्ग | सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | छात्रवृत्ति |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | |
पदभिहित अधिकारी | • सत्याापन अधिकारी- आवेदन सत्यापित करने हेतु सम्बंधित संस्था के नोडल अधिकारी • स्वीकृतकर्ता अधिकारी- आवेदन सत्यापन के पश्चात् आवेदन स्वीकृत करने हेतुo प्रदेश के शासकीय संस्था के विद्यार्थियों हेतु संस्था के नोडल अधिकारी o प्रदेश के अशासकीय संस्थाओं हेतु जिले के लीड शासकीय महाविद्यालय के नोडल अधिकारीo मध्यप्रदेश के बाहर की संस्थाेओं हेतु तकनीकी शिक्षा के नोडल अधिकारी• संपर्क-योजना की जानकारी एवं समस्या हेतु तकनीकी शिक्षा की ई-मेल आईडी mmjkyhelpline.dte@mp.gov.in एवं दूरभाष क्रमांक 0755-2660063 |
समय सीमा | |
आवेदन प्रक्रिया | 1. योजना के पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करना
2. आवेदन एवं संबंधित दस्तावेज सत्यादपनकर्ता अधिकारी द्वारा सत्यापित करना ।
3. दस्तावेज स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीवकृत करना ।
4. आवेदन के भुगतान की कार्यवाही संबंधित विभाग (तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग) द्वारा की जाती है।
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आवेदन शुल्क | निरंक |
अपील | आयुक्तक, तकनीकी शिक्षा |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | बैंक के माध्यम से निजी संस्थाओं में छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों में एवं शासकीय संस्थाओं में संस्था के बैंक खाते में राशि प्रदान की जाती है |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | आधार कार्ड/अहर्ता परीक्षा की अंक सूची/संबल कार्ड |
अपडेट दिनांक | 11/2/2022 11:34:53 AM |
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