विभाग | कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग |
योजना का नाम | मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार, |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | |
योजना का उद्येश्य | वर्ष 2021-22 में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप 2023 के क्रियान्वयन अंतर्गत जिन नवीन हितग्राहियों का चयन फील्ड ट्रायल एवं निजी विस्तार के लिये किया गया है उनको आवश्यक सामग्री यथा शहतूती कलमें सिंचाई सुविधा एवं उपकरण उपलब्ध कराना, कृमिपालन भवन निर्माण का कार्य तत्परता से विशेष अभियान की अवधि में पूर्ण किया जाये। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | • कृमिपालन भवन
• सिंचाई स्त्रोत एवं विद्युत व्यवस्था
• कृमिपालन उपकरण
• रियायती दरों पर स्वस्थ समूह
• चौकी कृमिपालको को प्रति स्वस्थ समूह 10/- रूपये के मान से सामग्री एवं मजदूरी हेतु सहायक अनुदान दिया जाता है।
• व्यस्क कृमिपालकों को प्रति स्वस्थ समूह 7/- रूपये के मान से सामग्री एवं मजदूरी हेतु सहायक अनुदान दिया जाता है। |
लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | किसान |
लाभ की श्रेणी | रोजगार |
योजना का क्षेत्र | Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | शासकीय रेशम केन्द्र के आप-पास के इच्छुक कृषक।
भूमिहीन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला हितगब्राहियोंं को प्राथमिकता।
आवेदन जिला रेशम अधिकारी/केन्द्र प्रभारी के माध्यम से ई-रेशम पोर्टल http://eresham.mp.gov.in/Default.aspx पर आन लाईन किया जाता है।
विभाग द्वारा स्थल/केन्द्र/जिला स्तर पर विभागीय गतिविधियों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है।
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पदभिहित अधिकारी | विभागीय जिला रेशम अधिकारी |
समय सीमा | निर्धारित नही। |
आवेदन प्रक्रिया | |
आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
अपील | कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | • चाकी कृमिपालको को प्रति स्वस्थ समूह 10/- रूपये के मान से सामग्री एवं मजदूरी हेतु सहायक अनुदान दिया जाता है।• व्यस्क कृमिपालकों को एक वर्ष में 4 से 5 फसल के लिये औसतन 600 स्वस्थ समूह उपलब्ध कराये जाते है। |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | ई-रेशम पोर्टल http://eresham.mp.gov.in/Default.aspx के माध्यम से
1. चाकी कृमिपालकों को मजदूरी का भुगतान।
2. वयस्क कृमिपालकों द्वारा उत्पादित ककून शासकीय रीलिंग इकाई पर विक्रय करने पर फेडरेशन द्वारा भुगतान किया जाता है। |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | http://eresham.mp.gov.in/Default.aspx |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | वर्ष 2019-20 के हितग्राहियों को उनके कार्यों की किश्तों का लंबित भुगतान विशेष अभियान की समय सीमा में करना सुनिश्चित करें। |
अपडेट दिनांक | 10/26/2022 4:42:37 PM |
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