विभाग | श्रम विभाग |
योजना का नाम | रियायती दर पर कॉपियों का वितरण (श्रम कल्याण मंडल)
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हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2018-01-01 |
योजना का उद्येश्य | इस योजना के अन्तर्गत मंडल की परिधी में आने वाली औद्योगिक इकाईयों/स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने पर श्रमिक के दो बच्चों तक प्रत्येक बच्चे को 10 कापी एवं 10 रजिस्टर, प्रदान की जाती है।
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लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | मंडल की परिधि में आने वाली औद्योगिक इकाईयों/स्थापनाओं में श्रमिक का कार्यरत होना अनिवार्य है। ऐसे श्रमिकोें के दो बच्चों तक कापी वितरण योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके लिये संबधित श्रमिक को कापियों की राशि संस्थान के माध्यम से मंडल में जमा करवाना अनिवार्य है। |
लाभार्थी वर्ग | मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिक |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | वित्तीय सहायता /भत्ता |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें |
क्षेत्रीय अधिकारी (जनसम्पर्क अधिकारी, अभिदाय वसूली अधिकारी, कल्याण अधिकारी, कल्याण पर्यवेक्षक, कल्याण निरीक्षक) |
पदभिहित अधिकारी | क्षेत्रीय अधिकारी (जनसम्पर्क अधिकारी, अभिदाय वसूली अधिकारी, कल्याण अधिकारी, कल्याण पर्यवेक्षक, कल्याण निरीक्षक) |
समय सीमा | योजना के तहत आवेदन आमंत्रित करने के प्रकाशन से 30 दिवस मेंं |
आवेदन प्रक्रिया | मंडल की परिधि में आने वाली औद्योगिक इकाईयों/स्थापनाओं में श्रमिक का कार्यरत होना अनिवार्य है। ऐसे श्रमिकोें के दो बच्चों तक कापी वितरण योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके लिये संबधित श्रमिक को कापियों की राशि संस्थान के माध्यम से मंडल में जमा करवाना अनिवार्य है। |
आवेदन शुल्क | निरंक |
अपील | प्रथम अपीलीय अधिकारी (सहायक कल्याण आयुक्त म.प्र. श्रम कल्याण मंडल भोपाल) द्वितीय अपीलीय अधिकारी (कल्याण आयुक्त म.प्र. श्रम कल्याण मंडल भोपाल) |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | श्रमिक के दो बच्चों को 10 छोटी कापी रू. 8/-प्रति कापी एवं रजिस्टर रू.14/- प्रति रजिस्टर अनुसार राशि संबंधित संस्थान /स्थापना के माध्यम से चेक/डी.डी. द्वारा मंडल में जमा कराने के बाद कापियां संस्थान को प्रदान की जाती है। |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | श्रमिक के दो बच्चों को 10 छोटी कापी रू. 8/-प्रति कापी एवं रजिस्टर रू.14/- प्रति रजिस्टर अनुसार राशि संबंधित संस्थान /स्थापना के माध्यम से चेक/डी.डी. द्वारा मंडल में जमा कराने के बाद कापियां संस्थान को प्रदान की जाती है। |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.mpedistrict.gov.in |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | |
अपडेट दिनांक | 11/2/2022 12:16:06 PM |
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