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राज्य छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 10)

विभागअनुसूचित जाति कल्याण विभाग
योजना का नामराज्य छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 10)
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी1966-67
योजना का उद्येश्यअनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना और आर्थिक सहायता पहुंचाना|
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाकिसी मान्यता प्राप्त संस्था के नियमित छात्र-छात्रा हो। अनुसूचित जाति केछात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति राशि 200 रू प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर तक प्रदान की जाती है।
लाभार्थी वर्गअनुसूचित जाति
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा
लाभ की श्रेणीछात्रवृत्ति
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंअनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति राशि 200 रू प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर तक प्रदान की जाती है ।
पदभिहित अधिकारीविभागीय जिला अधिकारी
समय सीमासमय सीमा तय नहीं
आवेदन प्रक्रियासंबंधित शिक्षण संस्‍था में आवेदन समस्‍त आवश्‍यक अभिलेखों के सथ प्रस्‍तुत किया जाना होता है।
आवेदन शुल्कनि:शुल्‍क
अपीलविभागीय जिला अधिकारी
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि बालक - Rs. 200/- बालिका- 600/- (10 माह हेतु)
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानसींगल/वन-क्लिक में समस्‍त पात्र विद्यार्थियों को समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्‍यम से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttps://shikshaportal.mp.gov.in/
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें
अपडेट दिनांक11/7/2022 2:44:52 PM
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