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अंतिम संस्‍कार योजना ( श्रम कल्‍याण मंडल)

विभागश्रम विभाग
योजना का नामअंतिम संस्‍कार योजना ( श्रम कल्‍याण मंडल)
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2018-04-01
योजना का उद्येश्यम.प्र. श्रम कल्‍याण निधि अधिनियम 1982 के प्रावधानो अनुसार संगठित क्षेत्र में प्रदेश में स्‍थापित औधोगिक इकाईयों अथवा ऐसी स्‍थापनाओं जॉ वर्ष के किसी भी कार्य दिवस पर 09 से अधिक श्रमिक कार्यरत है एवं जिनका नियमानुसार अभिदाय म.प्र. श्रम कल्‍याण मंडल को प्राप्‍त होता है। ऐसे पात्र श्रमिक की मृत्‍यु होने पर उसके परिजनों को अंतिम संस्‍कार व्‍यय के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया1. म.प्र. श्रम कल्‍याण निधि अधिनियम 1982 के प्रावधानो अनुसार संगठित क्षेत्र में प्रदेश में स्‍थापित औधोगिक इकाईयों अथवा ऐसी स्‍थापनाओं जॉ वर्ष के किसी भी कार्य दिवस पर 09 से अधिक श्रमिक कार्यरत है एवं जिनका नियमानुसार अभिदाय म.प्र. श्रम कल्‍याण मंडल को प्राप्‍त होता है। 2. आवेदक द्वारा किसी अन्‍य विभाग से अंतिम संस्‍कार हेतु सहायता प्राप्‍त होने में इस योजना में अपात्र होगा। 3. श्रमिक का मृत्‍यु प्रमाण पत्र 4. बैक पासबुक की छायाप्रति 5. संस्‍थान/स्‍थापना द्वारा सत्‍यापन 6. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारसभी के लिए
लाभ की श्रेणीवित्तीय सहायता /भत्ता
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंलोक सेवा केन्‍द्र के माध्‍यम से
पदभिहित अधिकारीक्षेत्रीय अधिकारी ( जनसंपर्क अधिकारी), अभिदाय वसूली अधिकारी, कल्‍याण अधिकारी, कल्‍याण पर्यवेक्षक, कल्‍याण निरीक्षक
समय सीमा15 कार्य दिवस
आवेदन प्रक्रियालाेक सेवा केन्‍द्र के माध्‍यम से आनलाइन आवेदन प्रस्‍तुत करें ।
आवेदन शुल्कनिरंक
अपीलप्रथम अपील सहायक कल्‍याण आयुक्‍त, द्वितीय अपील कल्‍याण आयुक्‍त, श्रम कल्‍याण मंडल भोपाल
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिएक मुश्‍त 6000 रू.
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानबैक खातें में
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकwww.mpedistrict.gov.in
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें
अपडेट दिनांक11/2/2022 12:26:45 PM
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