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विवाह सहायता योजना ( श्रम कल्‍याण मंडल)

विभागश्रम विभाग
योजना का नामविवाह सहायता योजना ( श्रम कल्‍याण मंडल)
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2018-04-01
योजना का उद्येश्यम.प्र. श्रम कल्‍याण निधि अधिनियम 1982 की परिधि में आने वाले संगठित क्षेत्र के श्रमिक/कर्मचारी की अधिकतम दो पुत्रियों तक अथवा स्‍वयं संस्‍थान /स्‍थापना में कार्यरत महिला श्रमिक/कर्मचारी को विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया1. म.प्र. श्रम कल्‍याण निधि अधिनियम 1982 की परिधि में आने वाले औघोगिक संस्‍थान/स्‍थापना में मंडल को नियमानुसार अभिदाय प्राप्‍त हो रहा हो। 2. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र विवाह तिथि से अधिकतम 15 दिवस पूर्व या विवाह तिथि से 01 दिवस पूर्व 3. आयु संबंध दस्‍तावेज 4. आवेदक एक वर्ष से संबंधित संस्‍था में कार्यरत हो। 5. आवेदक यदि किसी अन्‍य योजना में विवाह सहायता का लाभ प्राप्‍त किया है तो इस योजना में अपात्र होगा।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारसभी के लिए
लाभ की श्रेणीवित्तीय सहायता /भत्ता
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंलोक सेवा केन्‍द्र के माध्‍यम से
पदभिहित अधिकारीक्षेत्रीय अधिकारी ( जनसंपर्क अधिकारी), अभिदाय वसूली अधिकारी, कल्‍याण अधिकारी, कल्‍याण पर्यवेक्षक, कल्‍याण निरीक्षक
समय सीमा30 कार्य दिवस
आवेदन प्रक्रियाआनलाइन प्रक्रिया
आवेदन शुल्कनिरंक
अपीलप्रथम अपील सहायक कल्‍याण आयुक्‍त , द्वितीय अपील कल्‍याण आयुक्‍त, श्रम कल्‍याण मंडल भोपाल
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिएक मुश्‍त 15000 रू.
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानआनलाइन बैक खातें में
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकwww.mpedistrict.gov.in
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें
अपडेट दिनांक11/2/2022 12:28:36 PM
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