विभाग | सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग |
योजना का नाम | दिव्यांग छात्रवृत्ति |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2008-02-08 |
योजना का उद्येश्य | दिव्यांग विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु छात्रवृत्ति, दृष्टिबाधित दिव्यांगगजनों को वाचक भत्ता एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | • मध्य प्रदेश का मूल निवासी
• शासकीय अथवा मान्य ता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाश में कक्षा 1 से उच्च स्तर तक नियमित रूप से अध्ययन करने वाले दिव्यांग विद्यार्थी
• 40% या इससे अधिक की दिव्यांगता होना आवश्यक है।
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लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा ,दिव्यांग |
लाभ की श्रेणी | वित्तीय सहायता /भत्ता ,छात्रवृत्ति ,प्रोत्साहन राशि |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | |
पदभिहित अधिकारी | 1.कक्षा 1 से 8 तक- प्रधान पाठक शासकीय माध्यमिक शाला 2.कक्षा 9 से 12 तक- प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 3.स्नाातक/स्नातकोत्तर- संयुक्त/उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग |
समय सीमा | |
आवेदन प्रक्रिया | 1. विद्यार्थी जिस विद्यालय में अध्यायनरत है उसी शाला में उसे आवेदन करना होगा।
2. कक्षा 1 से 8 तक के लिये एक बार आवेदन करना होगा। कक्षा 9 वी में आवेदन का नवीनीकरण किया जायेगा।
3. विद्यार्थी जिस महाविद्यालय/विश्वेविद्यालय/संस्था में अध्ययनरत हैं उस संस्था में आवेदन जमा करना होगा।
4. विद्यार्थी द्वारा जमा किये गये आवेदनों (नवीन एवं नवीनीकरण) को संस्था प्रमुख अनुशंसा के साथ संबंधित जिले के संयुक्त /उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को प्रेषित करेंगे।
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आवेदन शुल्क | |
अपील | |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | छात्रवृत्ति • प्रायमरी एवं मिडिल स्तर- 50/- प्रतिमाह • हाई स्कूल/ हायर सेकेण्डी- 100/-प्रतिमाह • महाविद्यालय (स्नातक/स्नातकोत्तर/पॉलीटेक्निक) - 200/-प्रतिमाह (दस माह हेतु छात्रवृत्ति प्रदाय) दृष्टिबाधित दिव्यांतग को वाचक भत्ता • स्नातक/पोलिटेक्नीक रू. 100/- प्रतिमाह • स्नातकोत्तर रू.125/- प्रतिमाह • तकनीकी पाठ्यक्रम रू.150/- प्रतिमाह • (दस माह हेतु प्रदाय) प्रोत्साहन राशि • 8 वीं से 9 वीं में प्रवेश – रू. 2500/- एकमुश्त • 10 वीं से 11 वीं में प्रवेश - रू. 2500/- एकमुश्त • 12 वीं से स्नातक में प्रवेश (किसी भी संकाय में प्रवेश लेने पर) - रू. 3000/- एकमुश्त |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | https://socialjustice.mp.gov.in/ |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | |
अपडेट दिनांक | 8/1/2024 11:48:35 AM |
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