| विभाग | सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग |
| योजना का नाम | चिकित्सक की अनुशंसा से निःशुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | |
| योजना का उद्येश्य | योजनान्तर्गत चिकित्सक की अनुशंसा से पात्र दिव्यांजनों को नि:शुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदान किये जाते हैं। |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो
• चिकित्सक की अनुशंसा पर नि:शुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदाय
• पूर्व में प्रदाय उपकरण की नियत अवधि के पश्चात
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| लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | दिव्यांग |
| लाभ की श्रेणी | अन्य |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | कार्यालय संयुक्त संचालक/ उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग |
| पदभिहित अधिकारी | चिकित्सक की अनुशंसा से संयुक्त संचालक/ उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग |
| समय सीमा | |
| आवेदन प्रक्रिया | चिकित्सक की अनुशंसा से पात्र दिव्यांजनों को नि:शुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदान किये जाते हैं। |
| आवेदन शुल्क | |
| अपील | |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | https://socialjustice.mp.gov.in |
| योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | |
| अपडेट दिनांक | 02-01-2026 12:07:47 |
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