विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2022-08-23 |
योजना का उद्येश्य | बाल देखरेख संस्थाओं को छोडने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग (आफ्टर केयर) देकर समाज में पुर्नस्थापित करना;
एवं
18 वर्ष तक की आयु तक के अनाथ बच्चों, जो अपने सम्बंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, को आर्थिक सहायता (स्पांसरशिप) उपलब्ध कराना ।
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लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | योजना अन्तर्गत आफ्टर केयर हेतु पात्रता -
1 आफ्टर केयर योजना के संदर्भ में बाल देखरेख संस्था में निर्मुक्ति दिनांक के वर्ष को सम्मिलित करते हुए निरंतर 05 वर्ष तक निवासरत बच्चे पात्र होंगे।
2 अनाथ, परित्यक्त बालक की स्थिति में बाल देखरेख संस्था में निवास हेतु आवश्यक अवधि सम्बंधी पात्रता में छूट प्राप्त होगी।
3 बच्चे को दत्तक ग्रहण, फाॅस्टर केयर का लाभ प्राप्त न हो रहा हो, किन्तु बाल देखरेख संस्था में पुनः पुनर्वासित करवाये गये बालक हेतु दत्तक ग्रहण, फाॅस्टर केयर में रखने की अवधि की भी गणना, पात्रता अवधि में शामिल होगी ।
योजना अन्तर्गत स्पांसरशिप हेतु पात्रता -
1. मध्यप्रदेश के निवासी 18 वर्ष तक की आयु तक के अनाथ बच्चों, जो अपने सम्बंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं पात्र है. |
लाभार्थी वर्ग | अन्य ,कोविड 19 महामारी के कारण मृत माता पिता की अनाथ संताने |
लाभार्थी का प्रकार | अनाथ बालक बालिका |
लाभ की श्रेणी | वित्तीय सहायता /भत्ता ,शिक्षा ,पुनर्वास ,प्रशिक्षण ,अन्य |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग |
पदभिहित अधिकारी | जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग |
समय सीमा | समय सीमा निर्धारित नहीं |
आवेदन प्रक्रिया | निम्न पात्रता की शर्तों के आधार पर लाभार्थी का चयन किया जायेगा :-
आफ्टर केयर अन्तर्गत पात्रता -
1 आफ्टर केयर योजना के संदर्भ में बाल देखरेख संस्था में निर्मुक्ति दिनांक के वर्ष को सम्मिलित करते हुए निरंतर 05 वर्ष तक निवासरत बच्चे पात्र होंगे।
2 अनाथ, परित्यक्त बालक की स्थिति में बाल देखरेख संस्था में निवास हेतु आवश्यक अवधि सम्बंधी पात्रता में छूट प्राप्त होगी।
3 दत्तक ग्रहण, फाॅस्टर केयर का लाभ प्राप्त न हो रहा हो, किन्तु बाल देखरेख संस्था में पुनः पुनर्वासित करवाया गया बालक तथा दत्तक ग्रहण, फाॅस्टर केयर में रखने की अवधि की भी गणना, पात्रता अवधि में शामिल होगी ।
स्पाॅन्सरशिप अंतर्गत पात्रता -
मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी परिवार के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह रिश्तेदार अथवा संरक्षक की देखरेख में रह रहे हों तथा जो मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के तहत् पात्रता में नहीं आते है ऐसे बच्चे योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
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आवेदन शुल्क | निःशुल्क |
अपील | निरंक |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | आवेदन योजना के पोर्टल पर दर्ज कर जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर हितग्राहियों के खाते में ऑनलाइन राशि का भुगतान किया जायेगा | |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | http://scps.mp.gov.in/ |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | |
अपडेट दिनांक | 8/8/2024 4:55:01 PM |
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