| विभाग | किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग |
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत बलराम ताल |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | |
| योजना का उद्येश्य | कृषि के समग्र विकास के लिए सतही एवं भूमिगत जल की उपलब्धता समृद्ध करने की आवश्यकता की पूर्ति हेतु योजना संचालित है। |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | कृषकों को बलराम तालाब के साथ-साथ ड्रिंप स्प्रिकलंर लेना अनिवार्य होगा। |
| लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | किसान |
| लाभ की श्रेणी | अनुदान |
| योजना का क्षेत्र | Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (.mpdeg.org) |
| पदभिहित अधिकारी | सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी |
| समय सीमा | प्रथम किस्त जारी होने के तीन माह के अंदर (वर्षा के दिनाे को छोडकर) |
| आवेदन प्रक्रिया | बलराम ताल निर्माण हेतु कृषक ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन करते है जिसे सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रथम आवे प्रथम पावे के आधार पर सूची तैयार की जाती है |
| आवेदन शुल्क | निर्धारित नही। |
| अपील | निर्धारित नही। |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | अनुदान-- सामान्य वर्ग के कृषको को लागत का 40% अधिकतम रू. 80000 /- लघु सीमांत कृषको के लिये लागत का 50% अधिकतम रू. 80000 /- तथा अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति के हितग्राहियो को लागत का 75 %, अधिकतम रू. 1,00,000 /- अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | डीबीटी के माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में। |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | dbt.mpdage.org |
| योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | |
| अपडेट दिनांक | 20-10-2022 16:55:59 |
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