| विभाग | नवीन एवं नवकरणीय उर्जा विभाग |
| योजना का नाम | प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पी एम कुसुम) घटक ‘अ’ |
| हितग्राही मूलक है या नही | |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2020-12-05 |
| योजना का उद्येश्य | सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर उत्पादित विद्युत शासन को विक्रय कर नियमित आय के विकल्प |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | स्वयम की कृषि भूमि पर- किसान/ किसानो का समूह/ कृषक उत्पादन संगठन/ जल उपभोक्ता संघ/ पंचायत/ कृषि संबंधी संस्थान इत्यादि
लीज़ पर ली गयी कृषि भूमि पर- विकासक/ निवेशक
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| लाभार्थी वर्ग | भूमिधारी कृषकों |
| लाभार्थी का प्रकार | किसान |
| लाभ की श्रेणी | रोजगार |
| योजना का क्षेत्र | Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | योजना का सम्पूर्न विवरण म. प्र. ऊर्जा विकास निगम की website www.mprenewable.nic.inपर उपलब्ध है. |
| पदभिहित अधिकारी | प्रबंध सन्चालक , म. प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. भोपाल |
| समय सीमा | सामान्य समय सीमा 90 दिवस |
| आवेदन प्रक्रिया | वाक इन (Walk in) पंजीयन प्रक्रिया द्वारा , पहले आओ पहले पाओ के आधार पर |
| आवेदन शुल्क | रुपये 5000 प्रति मैगावाट + जी एस टी |
| अपील | प्रबंध सन्चालक , म. प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. भोपाल |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | ऊर्जा विकास निगम क़े लिये लागू नही |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | ऊर्जा विकास निगम क़े लिये लागू नही |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.mprenewable.nic.in |
| योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | |
| अपडेट दिनांक | |
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