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प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पी एम कुसुम) घटक ‘अ’

विभागनवीन एवं नवकरणीय उर्जा विभाग
योजना का नामप्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पी एम कुसुम) घटक ‘अ’
हितग्राही मूलक है या नही
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2020-12-05
योजना का उद्येश्यसौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर उत्पादित विद्युत शासन को विक्रय कर नियमित आय के विकल्प
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियास्वयम की कृषि भूमि पर- किसान/ किसानो का समूह/ कृषक उत्पादन संगठन/ जल उपभोक्ता संघ/ पंचायत/ कृषि संबंधी संस्थान इत्यादि लीज़ पर ली गयी कृषि भूमि पर- विकासक/ निवेशक
लाभार्थी वर्गभूमिधारी कृषकों
लाभार्थी का प्रकारकिसान
लाभ की श्रेणीरोजगार
योजना का क्षेत्रRural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंयोजना का सम्पूर्न विवरण म. प्र. ऊर्जा विकास निगम की website www.mprenewable.nic.inपर उपलब्ध है.
पदभिहित अधिकारीप्रबंध सन्चालक , म. प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. भोपाल
समय सीमासामान्य समय सीमा 90 दिवस
आवेदन प्रक्रियावाक इन (Walk in) पंजीयन प्रक्रिया द्वारा , पहले आओ पहले पाओ के आधार पर
आवेदन शुल्करुपये 5000 प्रति मैगावाट + जी एस टी
अपीलप्रबंध सन्चालक , म. प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. भोपाल
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिऊर्जा विकास निगम क़े लिये लागू नही
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानऊर्जा विकास निगम क़े लिये लागू नही
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकwww.mprenewable.nic.in
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें
अपडेट दिनांक
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