BACK

समग्र शिक्षा सेंकेण्ड्री एज्युकेशन के अंतर्गत समावेशी शिक्षा।

विभागस्कूल शिक्षा विभाग
योजना का नामसमग्र शिक्षा सेंकेण्ड्री एज्युकेशन के अंतर्गत समावेशी शिक्षा।
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रकेंद्र प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2011-01-01
योजना का उद्येश्यविद्यार्थियों की शिक्षा में निरंतरता, गुणवत्ता एवं समाजिक समायोजन के अवसर उपलब्ध कराना।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाकक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 40 या 40 प्रतिषत से अधिक दिव्यांगता वाले सभी छात्र। आय सीमा का कोई बंधन नही।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा
लाभ की श्रेणीस्टायपन्ड एवं किट ,अन्य
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंजिला षिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय से पात्र विद्यार्थियों की जानकारी संग्रहित कर पोर्टल के माध्यम से लोक शिक्षण संचालनालय अंतर्गत समग्र शिक्षा सेंकेण्ड्री एज्युकेषन को उपलब्ध कराई जाती हैं।
पदभिहित अधिकारीसंबंधित शाला के प्राचार्य
समय सीमा
आवेदन प्रक्रियादिव्यांगता प्रमाणपत्र के आधार पर। विकासखण्ड स्तर पर चिकित्सीय मूल्यांकनशिविर आयोजित किये जाते हैं। उक्त षिविर के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाये जाते है।
आवेदन शुल्ककोई आवेदन शुल्क नहीं
अपीलसंकुल प्राचार्य/जिला शिक्षा अधिकारी
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिबालिका अधिकतम @RS 6500/- प्रति वर्ष,बालिका न्यूनतम @RS 4500/- प्रति वर्ष, बालक अधिकतम @RS 4500/- प्रति वर्ष,बालक न्यूनतम @RS 2500/- प्रति वर्ष,
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानPFMS के माध्यम से सीधे बच्चों के बैंक खाते में राशि भेजी जाती है।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttp://samagrashiksha.in/
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें
अपडेट दिनांक10/21/2022 12:45:56 PM
New_oldNew