| विभाग | किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग |
| योजना का नाम | राज्यपोषित नलकूप खनन योजना |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2001-12-31 |
| योजना का उद्येश्य | भूमिगत जल का दोहन कर सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना। |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | कृषक का भूमि स्वामी होना आवश्यक है। |
| लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति |
| लाभार्थी का प्रकार | किसान |
| लाभ की श्रेणी | अनुदान |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | जिले के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास |
| पदभिहित अधिकारी | जिले के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास |
| समय सीमा | निर्धारित नही |
| आवेदन प्रक्रिया | प्रथम आये प्रथम पाये के आधार पर। |
| आवेदन शुल्क | |
| अपील | संभागीय संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | नलकूप खनन पर ईकाई लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 25000/- सफल नलकूप सबमर्सिबल पंप प्रतिष्ठापन पर इकाई लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 15000/- अनुदान देय है। |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | हितग्राही को अनुदान नगद न दिया जाकर कृषकों के बैंक खाते में दिया जाता है। |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | |
| योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | |
| अपडेट दिनांक | 20-03-2023 14:37:50 |
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