विभाग | किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग |
योजना का नाम | राज्यपोषित नलकूप खनन योजना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2001-12-31 |
योजना का उद्येश्य | भूमिगत जल का दोहन कर सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | कृषक का भूमि स्वामी होना आवश्यक है। |
लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | किसान |
लाभ की श्रेणी | अनुदान |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | जिले के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास |
पदभिहित अधिकारी | जिले के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास |
समय सीमा | निर्धारित नही |
आवेदन प्रक्रिया | प्रथम आये प्रथम पाये के आधार पर। |
आवेदन शुल्क | |
अपील | संभागीय संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | नलकूप खनन पर ईकाई लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 25000/- सफल नलकूप सबमर्सिबल पंप प्रतिष्ठापन पर इकाई लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 15000/- अनुदान देय है। |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | हितग्राही को अनुदान नगद न दिया जाकर कृषकों के बैंक खाते में दिया जाता है। |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | |
अपडेट दिनांक | 3/20/2023 2:37:50 PM |
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