| विभाग | किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग |
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2016-01-01 |
| योजना का उद्येश्य | PMFBYaims at supporting sustainable production in agriculture sector by way of:
• Providing financial support to farmers suffering crop loss/damage arising out of
unforeseen events.
• Stabilizing the income of farmers to ensure their continuance in farming.
• Encouraging farmers to adopt innovative and modern agricultural practices.
• Ensuring credit worthiness of the farmers, crop diversification and enhancing
growth and competitiveness of agriculture sector besides protecting the
farmers from production risks. |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | भूमि धारक कृषकों और समय पर प्रीमियम जमा किया हो। |
| लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | किसान |
| लाभ की श्रेणी | फसल बीमा |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | वित्तीय संस्थाएं/अधिसूचित बीमा कंपनी/कृषि विभाग/पोर्टल के माध्यम से व्यक्तिगत/सीएससी |
| पदभिहित अधिकारी | |
| समय सीमा | |
| आवेदन प्रक्रिया | लागू नही। |
| आवेदन शुल्क | |
| अपील | कृषि विभाग |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | निश्चित नही। |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | दावा बनने पर संबंधित बीमा कंपनी द्वारा कृषक के खाते में सीधे दावा राशि अंतरित की जाती है। |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | pmfby.gov.in |
| योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | |
| अपडेट दिनांक | 29-11-2022 13:25:43 |
| New_old | New |