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मध्‍यप्रदेश फसल विविधीकरण हेतु प्रोत्‍साहन योजना।

विभागकिसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग
योजना का नाममध्‍यप्रदेश फसल विविधीकरण हेतु प्रोत्‍साहन योजना।
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2022-05-06
योजना का उद्येश्ययोजनान्‍तर्गत सम्मिलित फसलें - गेहॅू और धान के स्‍थान पर बोई जाने वाली ऐसी अन्‍य फसल जो न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (MSP) के अंतर्गत covered नही है। इस योजना के लिए ''पात्र फसल'' होगी। उद्यानिकी फसले भी ''पात्र फसल'' में सम्मिलित होगी।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियायोजनान्‍तर्गत पात्र संस्‍थाऐं- वे सभी कंपनी/फर्म/संस्‍था पात्र रहेगें, जो किसान को उपरोक्‍त ''पात्र फसल'' को बोने के लिए प्रेरित करें, कृषि कार्यमाला (Agriculture Practice) पर सलाह दे तथा फसल को खरीदने का समझौता करें। ऐंसी कंपनी/फर्म/संस्‍था जो फसल विविधीकरण के लिए कार्य करेगी परंतु खुद फसल नही खरीदेगी, लेकिन उपरोक्‍त ''पात्र फसल'' के लिए अन्‍य कंपनी/फर्म/संस्‍था द्वारा अनिवार्यत: क्रय किये जाने के लिए गठजोड (Tie-up) करेंगी। संबंधित कंपनी/फर्म/संस्‍था द्वारा आवेदन में क्षेत्र एवं विशिष्‍ट रकबे का उल्‍लेख किया जावेगा, जिसमें वह फसल विविधीकरण का काम करेंगे।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारकिसान
लाभ की श्रेणीप्रोत्साहन राशि
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंमध्यप्रदेश फसल विवि‍धीकरण/विविधीकरण प्रोत्‍साहन योजनान्‍तर्गत आवेदक कंपनी/संस्‍था द्वारा संचालनालय, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास को निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्‍तुत करना होगा।
पदभिहित अधिकारीसंचालक, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास
समय सीमाकोई समय-सीमा निर्धारित नही है।
आवेदन प्रक्रियाकंपनी/फर्म/संस्‍था द्वारा संचालक FWAD को आवेदन।
आवेदन शुल्कनही।
अपीलसंचालक, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिअनुदान/सहायता
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानDBT के माध्‍यम से राशि का भुगतान किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक?????
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें
अपडेट दिनांक11/29/2022 1:16:40 PM
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