विभाग | किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग |
योजना का नाम | मध्यप्रदेश फसल विविधीकरण हेतु प्रोत्साहन योजना। |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2022-05-06 |
योजना का उद्येश्य | योजनान्तर्गत सम्मिलित फसलें - गेहॅू और धान के स्थान पर बोई जाने वाली ऐसी अन्य फसल जो न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अंतर्गत covered नही है। इस योजना के लिए ''पात्र फसल'' होगी। उद्यानिकी फसले भी ''पात्र फसल'' में सम्मिलित होगी। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | योजनान्तर्गत पात्र संस्थाऐं- वे सभी कंपनी/फर्म/संस्था पात्र रहेगें, जो किसान को उपरोक्त ''पात्र फसल'' को बोने के लिए प्रेरित करें, कृषि कार्यमाला (Agriculture Practice) पर सलाह दे तथा फसल को खरीदने का समझौता करें।
ऐंसी कंपनी/फर्म/संस्था जो फसल विविधीकरण के लिए कार्य करेगी परंतु खुद फसल नही खरीदेगी, लेकिन उपरोक्त ''पात्र फसल'' के लिए अन्य कंपनी/फर्म/संस्था द्वारा अनिवार्यत: क्रय किये जाने के लिए गठजोड (Tie-up) करेंगी।
संबंधित कंपनी/फर्म/संस्था द्वारा आवेदन में क्षेत्र एवं विशिष्ट रकबे का उल्लेख किया जावेगा, जिसमें वह फसल विविधीकरण का काम करेंगे। |
लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | किसान |
लाभ की श्रेणी | प्रोत्साहन राशि |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | मध्यप्रदेश फसल विविधीकरण/विविधीकरण प्रोत्साहन योजनान्तर्गत आवेदक कंपनी/संस्था द्वारा संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। |
पदभिहित अधिकारी | संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास |
समय सीमा | कोई समय-सीमा निर्धारित नही है। |
आवेदन प्रक्रिया | कंपनी/फर्म/संस्था द्वारा संचालक FWAD को आवेदन। |
आवेदन शुल्क | नही। |
अपील | संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | अनुदान/सहायता |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | DBT के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाएगा। |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | ????? |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | |
अपडेट दिनांक | 11/29/2022 1:16:40 PM |
New_old | New |