विभाग | किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग |
योजना का नाम | मध्यप्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास येाजना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2022-08-24 |
योजना का उद्येश्य | राज्य में रसायन मुक्त फसल उत्पादन मृदा स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से प्राकृतिक खेती को बढावा दिया जाये। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | प्रदेश के सभी वर्गो के स्वंय की कृषि भूमि पर प्राकृतिक खेती करने हेतु इच्छुक कृषक |
लाभार्थी वर्ग | सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अल्पसंख्यक ,सभी के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | किसान |
लाभ की श्रेणी | अनुदान ,वित्तीय सहायता /भत्ता ,प्रशिक्षण |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | जिला स्तर/ब्लॉक स्तर |
पदभिहित अधिकारी | उप संचालक/परियोजना संचालक, आत्मा किसान कल्याण तथा कृषि विकास |
समय सीमा | कार्यवाही प्रक्रियाधीन। |
आवेदन प्रक्रिया | प्रथम चरण में प्रदेश के 52 जिलों में प्रत्येक जिलें के 100 ग्रामों का चयन किया जाकर कुल 5200 ग्रामों |
आवेदन शुल्क | निशुल्क |
अपील | |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | |
अपडेट दिनांक | 11/2/2022 4:35:52 PM |
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