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पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना

विभागपिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
योजना का नामपिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी1900-01-01
योजना का उद्येश्यमध्यप्रदेश राज्य के पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपनी शिक्षा पूरी करने में समर्थ हो सकें।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया ये छात्रवृत्तियां मध्यप्रदेश में वास्तविक रूप से स्थाई निवास करने वाले उन छात्र/छात्राओं को जो कि मध्यप्रदेश राज्य द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग के हों, देय होगी। छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए संबंधित विद्यार्थी की संबंधित शिक्षण संस्था में 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। पात्रता उन विद्यार्थियों को है जिनके माता-पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय सीमा समस्त स्त्रोतों से रू. 3.00 लाख से कम हो।
लाभार्थी वर्गअन्य पिछड़ी जाति
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा
लाभ की श्रेणीछात्रवृत्ति
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंजिले में संचालित शेक्षणिकसंस्था प्रमुख कार्यालय
पदभिहित अधिकारीसहायक संचालक
समय सीमाशैक्षणिक सत्र
आवेदन प्रक्रियाजिले के कार्यालय सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन पत्र भरकर समस्त आवष्यक दस्तावेज संलग्न कर अध्ययनरत शिक्षण संस्था प्रमुख के द्वारा अग्रेर्षित कर शैक्षणिक संस्था द्वारा जिला कार्यालय में ऑनलाइन प्रस्तुत करें।
आवेदन शुल्कनि:शुल्क
अपीलसम्बंधित जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यालय सहायक संचालक
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिपात्रतानुसार छात्रवृति की राशि का ई-भुगतान
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधाननियमानुसार
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकwww.scholarshipportal.mp.nic.in
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें
अपडेट दिनांक11/22/2022 12:12:10 PM
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