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मुख्यनमंत्री कृषक मित्र योजना

विभागउर्जा विभाग
योजना का नाममुख्यनमंत्री कृषक मित्र योजना
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2023-09-21
योजना का उद्येश्यकृषक/ कृषकों के समूह को स्थायी पम्प कनेक्शन देने हेतु वितरण कम्पनी द्वारा आवश्यक अधोसंरचना निर्माण किया जाना
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियान्यूनतम 3 हार्सपावर एवं उससे अधिक क्षमता के कृषि पंप कनेक्शन हेतु वर्तमान में विद्यमान अधोसंरचना से 200 मीटर की अधिकतम दूरी तक 11 केव्हीर लाईन विस्ताीर कार्य एवं वितरण ट्रांसफार्मर स्था0पना का कार्य तथा पंप कनेक्शान तक निम्नरदाब लाईन विस्ता र कार्य एबी केबल के माध्यरम से वितरण कंपनी द्वारा कराया जायेगा।
लाभार्थी वर्गभूमिधारी कृषकों
लाभार्थी का प्रकारकिसान
लाभ की श्रेणीअनुदान
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंऑनलाइन
पदभिहित अधिकारीवितरण केंद्र प्रभारी
समय सीमाकृषक द्वारा राशि जमा करने के बाद कार्य पूर्ण करने का समय – छ: माह (अधिकतम)
आवेदन प्रक्रियायोजना अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। योजना लागू होने की तिथि से 2 वर्षो तक प्रभावशील रहेगी।प्रथम वर्ष में 10000 पम्पो का लक्ष्य रखा गया है।
आवेदन शुल्कवितरण कम्पनी के नियमानुसार
अपीलसम्बधित कार्यपालन अभियंता
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिअधोसंरचना विकास लागत की केवल 50 प्रतिशत राशि का वहन संबंधित कृषक/ कृषकों के समूह द्वारा किया जाएगा।
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानहितग्राहियों को अधोसंरचना विकास लागत का केवल 50 प्रतिशत राशि का वहन करना होगा, 40 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में राज्यि शासन द्वारा सीधे विद्युत वितरण कंपनी को दी जायेगी।शेष 10 प्रतिशत राशि का वहन विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttps://energy.mp.gov.in/en/mukhya-mantri-krishak-mitra-yojana-0
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें
अपडेट दिनांक8/5/2024 1:01:50 PM
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