विभाग | तकनिकी शिक्षा,कौशल विकास एवं रोजगार विभाग |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना (MMSKY) |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 01-08-2023 |
योजना का उद्येश्य | राज्य शासन द्वारा औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओ को पंजीकृत आद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में On-the-job-Training (OJT) की सुविधा देने हेतु "मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना " अगस्त 2023 से लागू की गयी हैं मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ-योजना एक प्रशिक्षण योजना हैं | |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | अभ्यर्थी की आयु 18 से 29 वर्ष तक हो|
अभ्यर्थी मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी हो |
अभ्यर्थी की शेक्षणिक योग्यता 12 वी / आईटीआई उत्तीर्ण या उससे उच्च हो | |
लाभार्थी वर्ग | सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | स्टायपन्ड एवं किट |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | मुख्य मंत्री सीखो कमाओ योजना (MMSKY) के पोर्टल https://mmsky.mp.gov.in पर पंजीयन एवं आवेदन कर सकते हैं | |
पदभिहित अधिकारी | संचालक, कौशल विकास संचालनालय, म.प्र. एवं सम्बंधित जिले के आईटीआई प्राचार्य /जिला अनुमोदन अधिकारी |
समय सीमा | निरंक |
आवेदन प्रक्रिया | प्रतिष्ठान द्वारा अभ्यर्थी का योग्यानुसार एवं आवश्यकता अनुसार चयन | |
आवेदन शुल्क | निरंक |
अपील | संचालक, कौशल विकास संचालनालय, म.प्र. |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | स्टाईपेंड प्रदान किया जाता हैं |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | प्रशिक्षनार्थी को DBT लिंक खाते में स्टाईपेंड प्रदाय किया जाता हैं |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | https://mmsky.mp.gov.in |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | |
अपडेट दिनांक | 11/28/2024 2:38:15 PM |
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