BACK

आई.टी.आई. में प्रवेशित श्रवण एवं दृष्टिबाधित दिव्‍यांग छात्र छात्राओं के लिये आवास सहायता योजना

विभागसामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
योजना का नामआई.टी.आई. में प्रवेशित श्रवण एवं दृष्टिबाधित दिव्‍यांग छात्र छात्राओं के लिये आवास सहायता योजना
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2017-09-29
योजना का उद्येश्यशत-प्रतिशत श्रवण एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का आई.टी.आई. संस्थाओं नें प्रवेश अन्य वर्ग की तुलना में बहुत कम एवं चुनौती पूर्ण है। इन विद्यार्थियों का गुणात्मक रूप से अन्य वर्ग के विधार्थियों के समतुल्य प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु रणनीति बनाने की आवश्यकता है, ताकि दिव्‍यांग छात्र-छात्राएं आर्थिक अवरोधों से मुक्त होकर उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकें। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर शत-प्रतिशत श्रवण एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिये आवास सहायता योजना आरंभ की गई है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया1. शत-प्रतिशत ऐसे दृष्टि एवं श्रवणबाधित विद्यार्थी जो आई.टी.आई. में नियमित प्रवेशित है तथा अन्य किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेश प्राप्त नहीं किया हो, वे आई.टी.आई. में अध्ययनरत होकर आवास सहायता योजना के पात्र होंगे। 2. आय सीमा का कोई बंधन नहीं होगा। 3. अन्य किसी शासकीय विभाग से सहायता प्राप्त नहीं की हो । 4. आई.टी.आई. में प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथियों तक प्रवेश लेने वाले एवं आवेदन देने वाले शत-प्रतिशत दृष्टि एवं श्रवणबाधित विद्यार्थी योजना के तहत पात्र होंगे । 5. गृह निवास से बाहर आई.टी.आई. से प्रशिक्षण निरंतर रखने हेतु भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा एवं सागर में राशि 4,000/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की दर से आवास सहायता राशि भोजन, आवास आदि के लिए होगी। 6. निर्धारित आवास सहायता से अधिक किराये की राशि दिव्‍यांग विद्यार्थियों को स्वयं के स्त्रोतों से वहन करनी होगी। विभाग द्वारा अन्य कोई सुविधा देय नहीं होगी। 7. प्राचार्य, आई.टी.आई. द्वारा उपलब्ध कराये गये छात्रावास में शत-प्रतिशत दृष्टि एवं श्रवणबाधित विद्यार्थी को केवल ₹ 2,000/- प्रतिमाह प्रति छात्र भोजन व अन्य व्यय की पात्रता होगी। 8. यह सहायता केवल एक वर्षीय अथवा द्विवर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिस प्रकार का ट्रेड हो, शत-प्रतिशत दृष्टि एवं श्रवणबाधित विद्यार्थी को शैक्षणिक अवधि के लिए जीवनकाल में एक बार पात्रता होगी।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा ,दिव्यांग
लाभ की श्रेणीछात्रावास
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंप्राचार्य शासकीय संभागीय आई.टी.आई.
पदभिहित अधिकारीप्राचार्य शासकीय संभागीय आई.टी.आई.
समय सीमा
आवेदन प्रक्रियाआवेदन करने वाले विद्यार्थियों को नियमानुसार पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को आवास सहायता प्रदान की जायेगी।
आवेदन शुल्क
अपील
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttps://socialjustice.mp.gov.in
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें
अपडेट दिनांक12/9/2024 3:33:14 PM
New_oldNew