सी. एम. हेल्पलाईन (181)

सुशासन की स्थापना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है | सी.एम. हेल्पलाईन का प्रारंभ 31 जुलाई, 2014 से लोक सेवा प्रबंधन विभाग अंतर्गत किया गया | कॉल सेंटर पर नागरिक द्वारा शासकीय योजनाओं की जानकारी, शिकायत एवं मांग / सुझाव हेतु संपर्क किया जाता है | सी.एम. हेल्पलाईन सुदूर ग्रामीण अंचलो में रहने वाले लोगों की समस्याओं के त्वरित निराकरण की दिशा में अभिनव प्रयास है | इसके जरिये 181 पर कॉल रिसीव कर, प्राप्त शिकायतों को निराकरण हेतु संबंधित विभाग के अधिकारी को शिकायत प्रेषित की जाती है | अधिकारियों द्वारा शिकायत के निराकरण के पश्चात संबंधित नागरिकों को शिकायत के निराकरण से अवगत भी कराया जाता है | सी.एम. हेल्पलाईन नागरिकों को नागरिक केन्द्रित सेवा प्रदाय कराने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है | सी.एम. हेल्पलाईन, राज्य लोक सेवा अभिकरण (म. प्र.) के अंग के रूप में कार्य करता है |

नागरिक कॉल सेंटर के हेल्पलाईन नम्बर 181 पर किसी भी टेलिकॉम सेवा प्रदाता कंपनी के नेटवर्क से कॉल कर सकते है | साथ ही नागरिक स्वंय सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल एवं मोबाईल App के माध्यम से भी अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते है साथ ही दर्ज शिकायत की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते है | सी.एम. हेल्पलाईन 181 पर निम्न प्रकार के कॉल प्राप्त किए जा रहे हैं:-

  • शासकीय योजनाओं की जानकारी विषयक कॉल
  • शिकायत विषयक कॉल
  • मांग एवं सुझाव विषयक कॉल
  • भ्रष्टाचार संबंधित कॉल
  • सी एम हेल्पलाईन में की गई शिकायत के निराकरण की जानकारी विषयक कॉल
  • आय प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, चालू नक्शा, चालू खसरा, बी -1 खतौनी एवं भू–अधिकार पुस्तिका की प्रतिलिपियों के लिये आवेदन संबंधित कॉल |
  • महिला हेल्पलाइन /चाइल्ड हेल्पलाइन विषयक कॉल
  • दिव्यांगजन हेल्पलाइन विषयक कॉल

सी.एम. हेल्पलाइन की विशेष पहल

सी.एम. जन सेवा

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के संदर्भ में माननीय मंत्री महोदय समूहों के द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर दिनांक 26 दिसम्बर 2020 से सी.एम. जन सेवा योजना का शुभारम्भ किया गया है | इस योजना के तहत अब नागरिकों को दैनिक जीवन में सर्वाधिक जन उपयोगी लोक सेवा गारंटी अधिनियम की निम्न सेवाएं जैसे :

  • कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्रदान करना ( नि:शुल्क )
  • कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण-पत्र प्रदान करना ( नि:शुल्क )
  • चालू खसरा की सत्यापित प्रतिलिपियों का प्रदाय ( 10रू प्रति पृष्ठ )
  • चालू खसरा की प्रतिलिपि का प्रदाय ( नि:शुल्क )
  • बी-1 खतौनी की सत्यापित प्रतिलिपि का प्रदाय ( 10रू प्रति पृष्ठ )
  • बी-1 खतौनी की प्रतिलिपि का प्रदाय ( नि:शुल्क )
  • चालू नक्शा की सत्यापित प्रतिलिपियों का प्रदाय ( 10रू प्रति पृष्ठ )
  • चालू नक्शा की प्रतिलिपि का प्रदाय ( नि:शुल्क )
  • भू-अधिकार पुस्तिका का प्रदाय ( 10रू प्रति पृष्ठ )

"उक्त सेवाएं 181 पर कॉल माध्यम से प्रदाय की जा रही हैं "

महिला हेल्पलाइन

महिला उत्पीड़न से बचाव हेतु राज्य में महिला हेल्पलाइन का संचालन 8 मार्च 2020 (महिला दिवस) से प्रारंभ किया गया है | महिला हेल्पलाइन के संचालन हेतु सी.एम. हेल्पलाइन 181 से एकीकरण किया गया है | महिला हेल्पलाइन में महिलाओं से सम्बंधित अपराधों एवं समस्याओं में महिला की काउंसलिंग कर तत्काल राहत पहुंचाई जा रही है |

चाइल्ड हेल्पलाइन 1098

मध्यप्रदेश में कोई भी बच्चा या व्यक्ति इस नंबर पर कॉल कर सकता है और मदद प्राप्त कर सकता है। जरूरतमंद बच्चों को तत्काल मदद, आश्रय, परामर्श, पुनर्वास और कानूनी सहायता दिलाने में मदद मिलती है । इस हेल्पलाइन का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है, ताकि वे अपने अधिकारों और जरूरतों के प्रति जागरूक हो सकें ।

सीपीग्राम पोर्टल

दिनांक 06 नवम्बर 2020 से केंद्र सरकार के सीपीग्राम पोर्टल का सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल के साथ एकीकरण किया गया है | जिससे अब सीपीग्राम पोर्टल से प्राप्त शिकायतों को सी.एम. हेल्पलाइन 181 पोर्टल पर दर्ज किया जा कर, निराकरण हेतु संबंधित जिलों एवं विभागों में प्रेषित किया जा रहा है |

दिव्यांगजन हेल्पलाइन

जब कोई नागरिक दिव्यांगजनों के लिए किसी सरकारी योजना की जानकारी/शिकायत के लिए 181 पर कॉल करता है, तो कॉल सेंटर कार्यकारी अधिकारी कॉल को " दिव्यांग हेल्पलाइन " पर स्थानांतरित कर देगा। "दिव्यांग हेल्पलाइन" पर सलाहकार द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जाती है व शिकायत को दर्ज किया जाता है |

व्हाट्सएप की सुविधा

व्हाट्सएप नंबर +917552555582 के माध्यम से नागरिकों को उनके द्वारा दर्ज शिकायत की स्थिति/जानकारी एवं योजनाओं की जानकारी प्रदाय करने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है |

whatsapp-image