योजना की जानकारी

विभागखाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
योजना का नामकिसानों से समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न का उपार्जन
हितग्राही मूलक है या नहीनहीं
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना का उद्येश्यप्रदेश के किसानो की उपार्जित फसल को शासन द्वारा खरीदा जाना ताकि किसान को अपनी फसल की उचित कीमत प्राप्त हो सके |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया1. किसान द्वारा उपार्जन पंजीयन कराना। 2. एफएक्यू की गुणवत्ता वाली फसल।
लाभार्थी वर्गभूमिधारी कृषकों
लाभार्थी का प्रकारकिसान
लाभ की श्रेणीनगद
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंगेहूं, धान, मक्का एवं ज्वार का निर्धारित उपार्जन अवधि में समर्थन मूल्य एवं बोनस पर किसानों से उपार्जन करना।
आवेदन प्रक्रियाजो भी किसान अपनी फसल शासन द्वारा निर्धारित केंद्र पर बेचना चाहता है वह अपना पंजीयन करा सकता है |
आवेदन शुल्कनिःशुल्क है
अपीलजिला कलेक्टर / अनुविभागीय अधिकारी /
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानशासन द्वारा प्रतिवर्ष फसल का न्यूनतम समर्थन मुलाय तय किया जाता है |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttp://mpeuparjan.nic.in
अपडेट दिनांक10/19/2022 1:41:09 PM

whatsapp-image