विभाग | खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग |
योजना का नाम | गेहुँ खरीदी के भुगतान से सम्बन्धित |
हितग्राही मूलक है या नही | नहीं |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना का उद्येश्य | शासन द्वारा संचालित केंद्रों पर किसान द्वारा बेचीं गई फसल का भुगतान करना |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | शासन द्वारा संचालित केंद्रों पर किसान द्वारा बेचीं गई फसल का भुगतान करना ऑनलाइन JIT के माध्यम से किसान के द्वारा दिए गए बैंक खाते में किया जाएगा |
लाभार्थी वर्ग | भूमिधारी कृषकों |
लाभार्थी का प्रकार | किसान |
लाभ की श्रेणी | नगद |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | शासन द्वारा संचालित केंद्रों पर जिस किसान द्वारा फसल बेचीं गई है उसको ऑनलाइन भुगतान JIT के माध्यम से किसान के द्वारा दिए गए बैंक खाते में किया जाएगा | |
पदभिहित अधिकारी | जिला प्रबंधक MPSCSC /जिला विपड़न अधिकारी DMO MARKFED |
समय सीमा | 7 दिवस |
आवेदन प्रक्रिया | शासन द्वारा संचालित केंद्रों पर जिस किसान द्वारा फसल बेचीं गई है उसको ऑनलाइन भुगतान JIT के माध्यम से किसान के द्वारा दिए गए बैंक खाते में किया जाएगा | |
आवेदन शुल्क | निःशुल्क है |
अपील | जिला कलेक्टर / अनुविभागीय अधिकारी |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | शासन द्वारा प्रतिवर्ष फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है | |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | शासन द्वारा संचालित केंद्रों पर जिस किसान द्वारा फसल बेचीं गई है उसको ऑनलाइन भुगतान JIT के माध्यम से किसान के द्वारा दिए गए बैंक खाते में किया जाएगा | |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | http://mpeuparjan.nic.in |
अपडेट दिनांक | 10/19/2022 1:58:47 PM |