योजना की जानकारी

विभागखाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
योजना का नामगेहुँ खरीदी के भुगतान से सम्बन्धित
हितग्राही मूलक है या नहीनहीं
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना का उद्येश्यशासन द्वारा संचालित केंद्रों पर किसान द्वारा बेचीं गई फसल का भुगतान करना
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाशासन द्वारा संचालित केंद्रों पर किसान द्वारा बेचीं गई फसल का भुगतान करना ऑनलाइन JIT के माध्यम से किसान के द्वारा दिए गए बैंक खाते में किया जाएगा
लाभार्थी वर्गभूमिधारी कृषकों
लाभार्थी का प्रकारकिसान
लाभ की श्रेणीनगद
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंशासन द्वारा संचालित केंद्रों पर जिस किसान द्वारा फसल बेचीं गई है उसको ऑनलाइन भुगतान JIT के माध्यम से किसान के द्वारा दिए गए बैंक खाते में किया जाएगा |
पदभिहित अधिकारीजिला प्रबंधक MPSCSC /जिला विपड़न अधिकारी DMO MARKFED
समय सीमा7 दिवस
आवेदन प्रक्रियाशासन द्वारा संचालित केंद्रों पर जिस किसान द्वारा फसल बेचीं गई है उसको ऑनलाइन भुगतान JIT के माध्यम से किसान के द्वारा दिए गए बैंक खाते में किया जाएगा |
आवेदन शुल्कनिःशुल्क है
अपीलजिला कलेक्टर / अनुविभागीय अधिकारी
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिशासन द्वारा प्रतिवर्ष फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानशासन द्वारा संचालित केंद्रों पर जिस किसान द्वारा फसल बेचीं गई है उसको ऑनलाइन भुगतान JIT के माध्यम से किसान के द्वारा दिए गए बैंक खाते में किया जाएगा |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttp://mpeuparjan.nic.in
अपडेट दिनांक19-10-2022 13:58:47

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