विभाग | तकनिकी शिक्षा,कौशल विकास एवं रोजगार विभाग |
योजना का नाम | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में मैरिट छात्रवृत्ति |
हितग्राही मूलक है या नही | नहीं |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 02-07-2002 |
योजना का उद्येश्य | प्रत्येक आई टी आई मे प्रवेशित कुल प्रशिक्षार्थियो मे से मेरिट मे आये 4 प्रतिशत प्रशिक्षार्थियो को प्रोत्साहन के रूप मे राशि रुपये 125/- प्रतिमाह की दर से मेरिट छात्रवृति प्रदान करना। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1) मध्यप्रदेश का मूलनिवासी हो।
2) 10+2 पद्धति के अंतर्गत 10वी कक्षा उत्तीर्ण।
3)संस्था स्तर पर आयोजित परीक्षा में प्राप्तांको के अनुसार मेरिट मे आने पर । |
लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | प्रशिक्षणार्थि |
लाभ की श्रेणी | छात्रवृत्ति |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | प्रशिक्षणार्थी द्वारा प्रवेशित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था |
पदभिहित अधिकारी | प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था |
समय सीमा | प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थी के संस्था मे प्रशिक्षण के दौरान प्रदाय की जाती है |
आवेदन प्रक्रिया | प्रत्येक आईटीआई मे प्रवेश उपरांत मेरिट छात्रवृति हेतु परीक्षा आयोजित की जाती है परीक्षा के आधार पर प्रवेशित कुल प्रशिक्षार्थियो मे से मेरिट मे आये 4 प्रतिशत प्रशिक्षार्थियो का चयन किया जाता है। |
आवेदन शुल्क | नहीं |
अपील | प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | संबंधित प्रशिक्षणार्थी के बैंक खाते प्राचार्य द्वारा कोषालय के माध्यम से स्थानांतरित की जाती है। |
अपडेट दिनांक | 11/9/2022 1:54:08 PM |