विभाग | अनुसूचित जाति कल्याण विभाग |
योजना का नाम | अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आर्थिक सहायता |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना का उद्येश्य | विभाग द्वारा संपूर्ण अनुसूचित जाति वर्ग की साधन विहीन, अपाहिज निराश्रित वृद्ध अंधे तथा अति सकंटापन्नए व्यनकितयों के प्रकरणों में तुरंत राहत पहुचाने के उददेश्यअ से योजना का संचालन किया जाता है। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | जाति प्रमाण पत्र 1. जिन प्रकरणों में राहत स्वीाकृत करने के लिये विभागीय जिलाधिकारी प्राद्यिकृत है उससे संबंधित आवेदन पत्र का परीक्षण जिला कार्यालय द्वारा किया जायेगा 2. जिन प्रकरणों में कलेक्टर द्वारा राहत स्वीकृत की जाना है। उनसे संबंधित आवेदन पत्र सहायक आयुक्ता / जिला संयोजक, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा परीक्षण कर कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा |
लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जाति |
लाभार्थी का प्रकार | महिला ,पुरुष |
लाभ की श्रेणी | राहत सामग्री /राशि |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | कलेक्टर/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक कार्याल्य |
पदभिहित अधिकारी | कलेक्टर/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक कार्याल्य |
समय सीमा | निरंक |
आवेदन प्रक्रिया | सहायक आयुक्ता / जिला संयोजक, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को प्रस्तुतत आवेदन के आधार पर चयन |
आवेदन शुल्क | कोई शुल्का नहीं। |
अपील | निरंक |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | जिला कलेक्टिर स्तर से अधिकतम रू.15000/- राहत राशि स्वीरकृति के अधिकार | सहायक आयुक्ता / जिला संयोजक स्तर से अधिकतम रू.5000/- राहत राशि स्वीककृति के अधिकार |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | डी.वी.टी बैक के माध्यम से |
अपडेट दिनांक | 11/25/2022 5:09:50 PM |