विभाग | जनजातीय कार्य विभाग |
योजना का नाम | अत्याचार निवारण अधिनियम |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 1989-01-01 |
योजना का उद्येश्य | अत्यारचार से पीडि़त एस./एस.टी को राहत एवं पुर्नवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना संचालित की जा रही है। योजना के क्रियान्वाय से गैर अनुसचित जनजाति के व्यीक्ति/समूहों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्येक्तियों के विरूद्ध अपराधों में राहत एवं पुर्नवासकी व्य वस्था् भी की जाती है। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | एफ.आई.आर. की प्रति बैक पास बुक. चालान की प्रति आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, |
लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | अनुदान |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | सर्वप्रथम पीडित व्यवक्ति नजदीकी थाना में आवेदन करेगा संबधित थाना फाईल तैयार कर जिले केआ.जाक्स . थाने को भेजेगा इसके पश्चातत आजाक्सकथाना एफ.आई.आर की कापी सहित सपूर्ण दस्तातवेज जिले में स्थित सहायक आयुक्तई/जिला संयोजक कार्यालय में कार्यवाही हेतु भेजेगा। |
पदभिहित अधिकारी | जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक, सहायक आयुक्त द्वारा जिलास्तसर पर गठित कमेटी |
समय सीमा | निरंक |
आवेदन प्रक्रिया | एफ.आई.आर. की प्रति बैक पास बुक. चालान की प्रति आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, |
आवेदन शुल्क | निंरक |
अपील | निंरक |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | वित्ती य राशि केरूप में 1. सर्वप्रथम एफ.आई. आर जमा होने पर राहत राशि का 25 प्रतिशत दिया जाता है। 2. चाला जमा होने पर राशि का 50 प्रतिशत 3. केस का अंतिम निर्णय होने पर शेष 25 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाता है। |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | डी.वी.टी बैक के माध्यजम से |
अपडेट दिनांक | 10/20/2022 5:32:32 PM |