विभाग | जनजातीय कार्य विभाग |
योजना का नाम | विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति (8842)
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हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2003सेनिरंतर |
योजना का उद्येश्य | अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदाय करना ।
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लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | "विदेश अध्येयन हेतु आवश्य क शर्तें -
1) 1 जनवरी की स्थिति में 35 वर्ष आयु का होना
2) आय सीमा 10 लाख वार्षीक होना ।
3) पाठ्यक्रम की अवधि -
A) स्नातकोत्तर 2 वर्ष
B) PHD - 4 वर्ष
C) शोध - 1 वर्ष 6 माह
4) शैक्षणिक आहर्ताएं -
1- स्नातकोत्तर के लिए स्नातक फाईनल परीक्षा में 55% अंको से उत्तीर्ण होना
2- PHD हेतु स्नातकोत्तर परीक्षा में 50% अंको से उत्तीर्ण होना ।
5) विदेश शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु संस्था का चयन स्वयं विद्यार्थी द्वारा किया जायेगा।
6) यह छात्रवृत्ति आदेश क्रमांक एफ-12-9/2/25 दिनांक 24 जुलाई 2010 द्वारा केवल स्नातकोत्तर एवं उच्च स्तर की उपाधियों के लिये है।
"
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लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | छात्रवृत्ति |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | जनजातीय कार्य विभाग, मुख्यालय भोपाल
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पदभिहित अधिकारी | आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, मुख्यालय भोपाल |
समय सीमा | NIL |
आवेदन प्रक्रिया | "विदेश अध्येयन हेतु आवश्य क शर्तें -
1) 1 जनवरी की स्थिति में 35 वर्ष आयु का होना
2) आय सीमा 10 लाख वार्षीक होना ।
3) पाठ्यक्रम की अवधि -
A) स्नातकोत्तर 2 वर्ष
B) PHD - 4 वर्ष
C) शोध - 1 वर्ष 6 माह
4) शैक्षणिक आहर्ताएं -
1- स्नातकोत्तर के लिए स्नातक फाईनल परीक्षा में 55% अंको से उत्तीर्ण होना
2- PHD हेतु स्नातकोत्तर परीक्षा में 50% अंको से उत्तीर्ण होना ।
5) विदेश शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु संस्था का चयन स्वयं विद्यार्थी द्वारा किया जायेगा।
6) यह छात्रवृत्ति आदेश क्रमांक एफ-12-9/2/25 दिनांक 24 जुलाई 2010 द्वारा केवल स्नातकोत्तर एवं उच्च स्तर की उपाधियों के लिये है।
"
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आवेदन शुल्क | NIL |
अपील | जनजातीय कार्य विभाग मुख्यालय, भोपाल
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अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | प्रतिवर्ष शिक्षण शुल्क 40000 यू.एस.डॉलर, निर्वाह भत्ता 9000 यू.एस.डॉल, आकस्मिक भत्ता 1000 यू.एस.डॉलर इसके अतिरिक्त वीज़ा शूल्क, बीमा राशि, पोल टेक्स, वायुयान किराया एवं रेल/बस का किराया आदि दिया जाता है । |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | फीस यूनिवर्सिटी के खाते में एवं निर्वाह/आकस्मिक भत्ते एवं अन्य भत्तों का भुगतान सीधे आवेदक के बैंक खाते में किया जाता है ।
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अपडेट दिनांक | 11/3/2022 4:38:09 PM |