योजना की जानकारी

विभागपंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग
योजना का नामगरीबी रेखा के नीचे के परिवारो की सूची में नाम जोड़्ना (ग्रामीण क्षेत्र)
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी01-01-2002
योजना का उद्येश्यइस सेवा का उद्देश ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र गरीब परिवारो के नाम गरीबी रेखा के नीचे के परिवार की सूची मे जोडने की प्रक्रिया समय सीमा मे पूर्ण करना है जिससे कोई ग्रामीण परिवार उसके हित मे संचालित शासन की योजनाओ से वंचित न रहें ।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाइस सेवा को प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित तीन परिस्थितियों मे आवेदन किया जा सकता है । 1.बी.पी.एल सर्वे 2002-03 के अनुसार तैयार की गई बी.पी.एल सर्वे सूची मे यदि आवेदक का नाम सम्मिलित ना हो । 2. यदि किसी परिवार का सर्वेक्षण 2002-03 मे नही हुआ हो । 3. यदि बी.पी.एल सर्वे सूची मे शामिल कोई अन्य विभक्त हो रहा है । इस सेवा के लिये आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारुप मे या सादे कागज पर आवेदन किया जा सकता है । पात्रता की शर्ते :- 1.आवेदक संबंधित ग्रामीण क्षेत्र मे निवासरत होना चाहिए । 2.बी.पी.एल सर्वे के लिये निर्धारित शेडयूल अनुसार 14 या 14 से कम अंक होना चाहिए । आवेदक को आवेदन पत्र के साथ किसी प्रकार का प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नही है । लेकिन एक जनपद पंचायत से दूसरी जनपद पंचायत मे स्थानांतरण की स्थिति मे पूर्व का बी.पी.एल 2002-03 सर्वेषण पारिवारिक जानकारी का सत्यप्रति जो उस जनपद पंचायत मे प्राप्त हो सकती है लगानी है ।
लाभार्थी वर्गगरीबी रेखा से नीचे के लिए
लाभार्थी का प्रकारसभी के लिए
लाभ की श्रेणीअन्य
योजना का क्षेत्रRural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंइस सेवा का उद्देश ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र गरीब परिवारो के नाम गरीबी रेखा के नीचे के परिवार की सूची मे जोडने की प्रक्रिया समय सीमा मे पूर्ण करना है जिससे कोई ग्रामीण परिवार उसके हित मे संचालित शासन की योजनाओ से वंचित न रहें ।
पदभिहित अधिकारीतहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार
समय सीमा30 कार्य दिवस
आवेदन प्रक्रियासक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सर्वे उपरांत प्राप्‍त अंको के आधार पर
आवेदन शुल्ककोई शुल्‍क नही
अपीलअनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिप्रमाण पत्र
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानगरीबी रेखा की सूची हेतु पात्र पाये जाने पर गरीबी रेखा सूची में नाम जोडे जाने से आवेदक को विभिन्‍न हितग्राही मूलक योजनाओं का पात्रता अनुसार लाभ प्राप्‍त होता है।
अपडेट दिनांक16-07-2025 16:49:10

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