विभाग | जनजातीय कार्य विभाग |
योजना का नाम | अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास एवं विद्युतीकरण योजना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2006-01-01 |
योजना का उद्येश्य | अनुसूचित जनजाति बस्तियों में मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित अधोसंरचना विकास कार्य जैसे अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में नालियां,मुख्यि सडके, ग्राम तक सड़क, पुलिया,रपटा,बस्तियों का विद्युतीकरण, पंपों का ऊजीकरण, सामाजिक कार्यक्रम/समारोह हेतु सामुदायिक भवनों आदि सुविधा के विस्तामर तथा विभाग के विभिन्नि शैक्षणिक एवं आवासीय संस्था्ओं की सुविधाओं के विस्ताभर तथा विभाग की विभिन्नस शैक्षणिक एवं आवासीय संस्थातओं की सुविधाओं के विस्तानर |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या उसी ग्राम/बस्तीक/वार्ड मजरा/ टोला/पारा (ग्रामीण एवं नगरीय) की कुल जनसंख्याआ का 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो। |
लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | मध्यप्रदेश के मूल निवासी |
लाभ की श्रेणी | अनुदान |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | जिला कार्यालय स्तसर पर । |
पदभिहित अधिकारी | जिले के सहायक आयुक्तत/जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग |
समय सीमा | स्वीकृत निर्माण कार्यों का निष्पादन उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जावे जिसमें कार्य स्वीकृत हुआ हो। |
आवेदन प्रक्रिया | जिला स्त र पर प्रभारी मंत्री जी की अध्यनक्षता में हितग्राहितयों के चयन एवं अनुमोदन गठित समिति से लाभार्थी का चयन प्रक्रिया की जाती है। |
आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
अपील | निंरक |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | निंरक |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | हितग्राही योजना नहीं |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | tribal.mp.gov.in/MPTAAS |
अपडेट दिनांक | 11/3/2022 4:46:06 PM |