विभाग | जनजातीय कार्य विभाग |
योजना का नाम | अनुसूचित जनजाति राहत योजना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2017-03-31 |
योजना का उद्येश्य | विभाग द्वारा संपूर्ण अनुसूचित जनजाति वर्ग की साधन विहीन आदिवासी कन्यासओं के विवाह एवं अपाहिज निराश्रित वृद्ध अंधे तथा अति सकंटापन्नए व्यनकितयों के प्रकरणों में तुरंत राहत पहुचाने के उददेश्यअ से योजना का संचालन किया जाता है। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | जाति प्रमाण पत्र 1. जिन प्रकरणों में राहत स्वीाकृत करने के लिये विभागीय जिलाधिकारी प्राद्यिकृत है उससे संबंधित आवेदन पत्र का परीक्षण जिला कार्यालय द्वारा किया जायेगा 2. जिन प्रकरणों में कलेक्ट र द्वारा राहत स्वी कृत की जाना है। उनसे संबंधित आवेदन पत्र सहायक आयुक्ता आदिवासी विकास/जिला संयोजक आदिम जाति कल्यातण विभाग द्वारा परीक्षण कर कलेक्टकर को प्रस्तुवत किया जायेगा |
लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | अनुदान |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | कलेक्टा/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक कार्याल्य |
पदभिहित अधिकारी | जिलाधीश/सहायक आयुक्तष/जिला संयोजक |
समय सीमा | निरंक |
आवेदन प्रक्रिया | अनुसूचित जनजाति |
आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
अपील | निरंक |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | 1. योजना के अंतर्गत राहत की पात्रता इस प्रकार है। 1. मकान जला दिये जाने पर अधिकतम रूपयें 15000/ 2. ऐसी चल संम्पेति का नुकसान जोअजीविका का आधार हो जैसे नाग,गाडी, पशु इसके लिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तात्काालिक राहत के तौर पर 5000/ रूपयें 3. अनाज कपडे धरेलू सामान के नुकसान होन पर 5000/ तक की राशि 4. कुआं टयुबवेल ,बिजली मोटर फलदार वृक्ष एवं अन्यू आर्थिक संसाधनों के नुकसान होने पर तात्काएलिक राहत के रूप में 5000/देय है |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | डी.वी.टी बैक के माध्यम से |
अपडेट दिनांक | 12/12/2022 3:45:41 PM |