| विभाग | जनजातीय कार्य विभाग |
| योजना का नाम | अशासकीय संस्थाओं को अनुदान |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 1985-01-01 |
| योजना का उद्येश्य | जनजातीय वर्ग के अर्थिक,सांस्कृतिक, औद्योगिक एवं सामाजिक उत्थान संबंधी गतिविधियों/प्रवृतियों के संचालक हेतु अनुदान सहायता |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | अशासकीय संस्था अनुदान नियम 1985 अनुसार |
| लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जनजाति |
| लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
| लाभ की श्रेणी | अनुदान |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | सहायक आयुक्त /जिला संयोजक कार्यालय (शासन आदेश क्रमांक D-2417/95/25/2 दिनांक 07/11/1996 द्वारा नवीन प्रवृतियों के लिए अनुदान नहीं दिए जाने का निर्णय लिया गया है। |
| पदभिहित अधिकारी | जिला कलेक्टर |
| समय सीमा | 30 सितम्बर से पूर्व |
| आवेदन प्रक्रिया | अशासकीय संस्था अनुदान नियम 1985 अनुसार |
| आवेदन शुल्क | निरंक |
| अपील | विभागाध्यक्ष/राज्य शासन |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | अनुदान स्वीकृति के अधिकार जिला कलेक्टर को प्राप्त है। |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | अशासकीय संस्था ओं के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान उनके बैंक खाते के माध्यम से किया गया है। |
| अपडेट दिनांक | 03-11-2022 17:46:36 |