योजना की जानकारी

विभागपशु पालन विभाग
योजना का नामगौसेवक प्रशिक्षण पशु प्रारंभिक प्रशिक्षण
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना का उद्येश्यशिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु सक्षम बनाना एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाप्रारंभिक प्रशिक्षण - सभी वर्ग के 10वी पास 18 से 35 वर्ष के आयु के शिक्षित ग्रामिण बेरोजगार रिफ्रेशर परिक्षण - प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त गौसेवक
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारबेरोजगार
लाभ की श्रेणीरोजगार
योजना का क्षेत्रRural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंशिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवको को स्वरोजगार हेतु सक्षम बनाना एवँ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रो मे प्राथमिक पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना। प्रारम्भिक प्रशिक्षण-सभी वर्ग के 10वी पास 18 से 35 वर्ष के आयु के शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार।रिफ्रेशर प्रशिक्षण-प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त गौ सेवक।प्रारम्भिक प्रशिक्षण रु-1000.00 प्रतिमाह के मान से छ: माह हेतु रु. 6000.00 Stipend रु.1200.00 की कीट,इस प्रकार (कुल रु.7200.00 प्रति गौसेवक) रिफ्रेशर प्रशिक्षण-रु. 500.00 की Stipend एवँ 100.00 की पाठ्य सामाग्री इस प्रकार कुल रु.600.00 प्रति गौसेवक) प्रारम्भिक प्रशिक्षण एवँ रिफ्रेशर प्रशिक्षण का Stipend शत प्रशिसत विभाग द्वारा देय होगा। इसी प्रकार प्रारम्भिक प्रशिक्षण मे रु.1200.00 की किट (प्रति गौसेवक) एवँ रिफ्रेशर प्रशिक्षण के लिए रु.100.00 की पाठय सामाग्री (प्रति गौसेवक) भी शत प्रतिशत विभाग द्वारा देय होगी ।
आवेदन प्रक्रियाप्रांरभिक प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत से वहॉं के निवासी 10वीं पास शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार का चयन जनपद पंचायत के अनुमोदन पर किया जाएगा। रिफ्रेशर प्रशिक्षण - प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त गौसेवकों का वरिष्ठता के आधार पर चयन किया जाएगा।
अपडेट दिनांक10-11-2022 15:16:16

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