योजना की जानकारी

विभागपिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
योजना का नामअल्पसंख्यक मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति योजना
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रकेंद्र प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2007-01-01
योजना का उद्येश्यमध्यप्रदेश राज्य के अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपनी शिक्षा पूरी करने में समर्थ हो सकें।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाये छात्रवृत्तियां मध्यप्रदेश में वास्तविक रूप से स्थाई निवास करने वाले उन छात्र/छात्राओं को जो कि मध्यप्रदेश राज्य द्वारा घोषित अल्पसंख्यक वर्ग के हों, देय होगी। छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए संबंधित विद्यार्थी के प्राप्तांक 50 प्रतिशत आवश्यक है। पात्रता उन विद्यार्थियों को है जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा समस्त स्त्रोतों से रू.2-50 लाख हो।
लाभार्थी वर्गअल्पसंख्यक
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा
लाभ की श्रेणीछात्रवृत्ति
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंजिले में संचालित शेक्षणिक संस्था प्रमुख कार्यालय
पदभिहित अधिकारीभारत सरकार अल्पसख्यक कार्य मंत्रालय |
समय सीमाशैक्षणिक सत्र
आवेदन प्रक्रियाछात्र एवं छात्रा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करने के बाद संस्था को आवेदन राज्य नोडल अधिकारी को अग्रेषित करना होता है इसके बाद राज्य नोडल अधिकारी द्वारा भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को अग्रेषित किया गया है। नोटः- यह सारी प्रक्रिया ऑनलाईन है। मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन होता है यह सारी प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा की जाती है।
आवेदन शुल्कनिशुल्क
अपीलभारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिवित्तीय सहायता
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानआवेदन स्वीकृति उपरांत भारत सरकार अल्प्शंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा विद्यार्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गए एकल बैंक खाते में ऑनलाइन छात्रवृत्ति की राशी हस्तांतरित की जाती है|
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttps://scholarships.gov.in
अपडेट दिनांक10/31/2022 4:50:17 PM
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