विभाग | पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग |
योजना का नाम | अल्पसंख्यक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2008-09 |
योजना का उद्येश्य | मध्यप्रदेश राज्य के अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपनी शिक्षा पूरी करने में समर्थ हो सकें। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | ये छात्रवृत्तियां मध्यप्रदेश में वास्तविक रूप से स्थाई निवास करने वाले उन छात्र/छात्राओं को जो कि मध्यप्रदेश राज्य द्वारा घोषित अल्पसंख्यक वर्ग के हों, देय होगी।
छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए संबंधित विद्यार्थी के प्राप्तांक 50 प्रतिषत आवश्यक है।
पात्रता उन विद्यार्थियों को है जिनके माता-पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय सीमा समस्त स्त्रोतों से रू. 1.00 लाख हो। |
लाभार्थी वर्ग | अल्पसंख्यक |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | छात्रवृत्ति |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | जिले में संचालित शैक्षणिक संस्था प्रमुख कार्यालय |
पदभिहित अधिकारी | सहायक संचालक |
समय सीमा | शैक्षणिक सत्र |
आवेदन प्रक्रिया | छात्र एवं छात्रा नेषनल स्कॉलरषिप पोर्टल पर आवेदन करने के बाद संस्था को आवेदन राज्य नोडल अधिकारी को अग्रेषित करना होता है इसके बाद राज्य नोडल अधिकारी द्वारा भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को अग्रेषित किया जाता है।
नोट:- यह सारी प्रक्रिया ऑनलाईन है। निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर चयन होता है यह सारी प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा की जाती है। |
आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
अपील | सम्बंधित जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यालय सहायक संचालक |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | पात्रतानुसार छात्रवृति की राशि का ई-भुगतान |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | नियमानुसार /पात्रतानुसार |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.scholarships.gov.in/ |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | आय, जाति, मूल निवास, गत वर्ष उत्तीर्ण की गई परीक्षा की अंकसूचियां एवं मूल टी.सी. |
अपडेट दिनांक | 11/22/2022 12:10:58 PM |