| विभाग | मत्स्य पालन एवं मछुआ विकास विभाग |
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना - बचत-सह-राहत |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2016-01-01 |
| योजना का उद्येश्य | बंद ऋतु की अवधि में मछुआ सहकारी समितियों के सदस्यों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना । |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | (1) योजना हेतु मछुआ सहकारी समितियों के चयनित सदस्यों को लाभ लेने के लिए वर्ष के कार्य दिवस के 10 माहों में रु.150/- प्रति माह के मान से रु. 1500 की बचत राशि डाक घर/बैंक में जमा करनी होगी।
(2) हितग्राही पूर्णकालिक पंजीकृत कार्यशील मछुआ सहकारी समिति का सक्रिय सदस्य होना चाहिए।
(3) हितग्राही बीपीएल तथा उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य होना चाहिए।
(4) बंद ऋतु की अवधि में हितग्राही को रु. 4500/- का भुगतान दो किश्तों में भुगतान किया जावेगा। |
| लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | मत्स्यपालक |
| लाभ की श्रेणी | मछलीपालन |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग के कार्यालय |
| पदभिहित अधिकारी | सहायक संचालक मत्स्य उद्येेाेग |
| समय सीमा | 30 दिवस |
| आवेदन प्रक्रिया | नियमानुसार |
| आवेदन शुल्क | निशुल्क |
| अपील | जिला पंचायत |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.mpfisheires.gov.in |
| अपडेट दिनांक | 17-07-2025 11:39:06 |