योजना की जानकारी

विभागमत्स्य पालन एवं मछुआ विकास विभाग
योजना का नामप्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना - बचत-सह-राहत
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रकेंद्र प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2016-01-01
योजना का उद्येश्यबंद ऋतु की अवधि में मछुआ सहकारी समितियों के सदस्‍यों को आर्थिक सहायता उपलब्‍ध कराना ।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया(1) योजना हेतु मछुआ सहकारी समितियों के चयनित सदस्‍यों को लाभ लेने के लिए वर्ष के कार्य दिवस के 10 माहों में रु.150/- प्रति माह के मान से रु. 1500 की बचत राशि डाक घर/बैंक में जमा करनी होगी। (2) हितग्राही पूर्णकालिक पंजीकृत कार्यशील मछुआ सहकारी समिति का सक्रिय सदस्य होना चाहिए। (3) हितग्राही बीपीएल तथा उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य होना चाहिए। (4) बंद ऋतु की अवधि में हितग्राही को रु. 4500/- का भुगतान दो किश्तों में भुगतान किया जावेगा।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारमत्स्यपालक
लाभ की श्रेणीमछलीपालन
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंमछुआ कल्‍याण तथा मत्‍स्‍य विभाग के कार्यालय
पदभिहित अधिकारीसहायक संचालक मत्‍स्‍य उद्येेाेग
समय सीमा30 दिवस
आवेदन प्रक्रियानियमानुसार
आवेदन शुल्कनिशुल्‍क
अपीलजिला पंचायत
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकwww.mpfisheires.gov.in
अपडेट दिनांक17-07-2025 11:39:06

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