| विभाग | मत्स्य पालन एवं मछुआ विकास विभाग |
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना-मत्स्य बीज उत्पादन हेतु सर्कुलर हैचरी की स्थापना |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2016-01-01 |
| योजना का उद्येश्य | उच्च गुणवता का मत्स्य बीज उत्पादन करना |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | (1)योजना अंतर्गत निर्माण हेतु हितग्राही के नाम से 2.00 हे0 से अधिक भूमि संबंधित दस्तावेज, आवश्यक अनुमति।
(2) चयनित हितग्राही के लिए प्रस्तवित/योजना निर्माण कार्य हेतु उपयुक्त स्थल का चयन, भूमि का नक्शा एवं खसरा संबंधित सभी दस्तावेजों का होना आवश्यक है।
(3) हितग्राही स्वयं के व्यय से/राष्ट्रीयकृत बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है।
(4)10 मिलियन फ्राई प्रति वर्ष मत्स्यबीज उत्पादन होना आवश्यक है तथा कम से कम 2.0 हैक्टेयर जलक्षेत्र हो। हैचरी, ब्रूड्रर पोण्ड, नर्सरी पोण्ड,संवर्धन पोण्ड, ओवर हेड टेंक, जल एवं विद्युत की आपूर्ति होना आवश्यक है ।
(5)सहायक यंत्री/ तकनीकी अधिकारियों के द्वारा उक्त भूमि का निरीक्षण उपरांत प्लान तथा एस्टीमेट बनाए जावेगा ।
(6)निर्माण कार्य तकनीकी अमले के निर्देशन में किया जावे ।
(7)हितग्राही को शासकीय दर से मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज विक्रय करना होगा।
(8) हैचरी निर्माण के पश्चात, हैचरी में सुधार, मरम्मत तथा प्रबंधन हितग्राही को स्वंय करना होगा।
(9) हितग्राही को योजना के संचालित रखने के लिये आदर्श अनुबंध जिला अधिकारी के साथ करना होगा। |
| लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | मत्स्यपालक |
| लाभ की श्रेणी | मछलीपालन |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | कार्यालय-उप/सहायक संचालक मत्स्योद्योग |
| पदभिहित अधिकारी | सहायक संचालक मत्स्योद्योग |
| समय सीमा | 30 दिवस |
| आवेदन प्रक्रिया | सभी वर्ग के इच्छुक व्यक्ति जो हैचरी निर्माण कर, मत्स्य बीज उत्पादन से स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहते हों विभाग के जिला अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेंगे। |
| आवेदन शुल्क | निशुल्क |
| अपील | जिला पंचायत |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | इकाई लागत रू. 25 लाख। योजना लागत का 40 प्रतिशत सामान्य वर्ग को एवं अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/महिला हितग्राही को 60 प्रतिशत अनुदान राशि उपलब्ध कराय जाने का प्रावधान है। |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | हितग्राही स्वंय के व्यय से अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है । योजना का कार्य पूर्ण होनें एवं मुल्याकन होनें के उपरांत अनुदान राशि हितग्राही के वचत खाते में जमा की जावेगी |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.mpfisheires.gov.in |
| अपडेट दिनांक | 17-07-2025 11:40:22 |