| विभाग | मध्य प्रदेश रोज़गार गारंटी परिषद विभाग |
| योजना का नाम | निर्मल वाटिका |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 02-02-2006 |
| योजना का उद्येश्य | वृक्षों के विकास के लिये स्थानीय स्तर पर जैैविक खाद का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में अपशिष्ट पदार्थ का उचित निपटारा। |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | अजा/अजजा वर्ग के परिवार। गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार। भूमि सुधार के हितग्राही। इंदिरा आवास योजना के हितग्राही। लघु एवं सीमांत कृषक। |
| लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | सभी के लिए |
| लाभ की श्रेणी | अन्य |
| योजना का क्षेत्र | Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | वृक्षों के विकास के लिए एवं जैविक खाद निर्माण हेतु ग्रामीण क्षेत्र में अपशिष्ट पदार्थों के उचित व्यवस्था हेतु उक्त योजना संचालित है। |
| पदभिहित अधिकारी | कलेक्टर |
| समय सीमा | निरंक |
| आवेदन प्रक्रिया | हितग्राही जो अपने घरों की बाड़ी में बहुउपयोगी वृक्ष (नीम, आंवला, अमरूद, आम, केला पपीता आदि) एवं घर में शौचालय बनाना चाहते है, वे योजना का लाभ उठा सकते हैं। |
| आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
| अपील | जनपद पंचायत |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | अनुदान |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | PFMS के माध्यम से। |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | nrega.nic.in |
| अपडेट दिनांक | 16-07-2025 16:53:49 |