योजना की जानकारी

विभागमहिला एवं बाल विकास विभाग
योजना का नाममुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2007
योजना का उद्येश्यबालिका जन्म के प्रति जनता मे सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश में लागू की गई है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियायोजना के लिए पात्रता- पात्रता एवं शर्ते (सामान्य प्रकरणों के लिये) 1. 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात् जन्मी बालिका। 2. माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों। 3. माता-पिता जिनकी दो या दो से कम संतान हो द्वितीय संतान के जन्म पर परिवार नियोजन अपनाया गया हो । 4. माता-पिता आयकर दाता न हों। 5. प्रथम प्रसव की ऐसी बालिका जिनका जन्म 01 अप्रैल 2008 को अथवा उसके उपरांत हुआ है, को बिना परिवार नियोजन के लाभ दिया जावेगा। द्वितीय प्रसव उपरांत परिवार नियोजन की शर्त यथावत रहेगी। योजना को प्रभावी बनाने हेतु संशोधन 1. जिस परिवार में अधिकतम दो संतान हैं तथा माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है, उस बच्ची के जन्म के 5 वर्ष होने तक पंजीकरण कराया जा सकता है। पंरतु इस प्रकार के प्रकरण में यदि महिला/पुरूष की दूसरी शादी होती है, तथा पूर्व से ही दो बच्चें हैं तो दूसरी शादी से उत्पन्न पुत्री को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 2. अनाथ बालिकायें या दत्तक पर गई बालिकाओं को भी योजना का लाभ प्रदाय किया जाएगा। 3. प्रथम प्रसूति के समय एक साथ तीन लड़कियां होने पर भी तीनों बच्चियों को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। 4. जेल में बन्द महिला कैदियों से जन्मी पात्र बालिकाओं को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा। 5. स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जिन परिवारों द्वारा परिवार नियोजन नहीं अपनाया है उन प्रकरणों में एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष तक प्रकरण स्वीकृत किये जायंेगे। 6. बलात्कार पीड़ित बालिका या महिला से जन्मी सन्तान बालिका को योजना का लाभ दिया जायेगा।
लाभार्थी वर्गसामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति
लाभार्थी का प्रकारछात्रा
लाभ की श्रेणीवित्तीय सहायता /भत्ता ,छात्रवृत्ति
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंकोई भी हितग्राही इंटरनेट सेवा/कैफे, लोक सेवा केन्द्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से योजना अंतर्गत आवेदन कर सकता है।
पदभिहित अधिकारीबाल विकास परियोजना अधिकारी
समय सीमा1 वर्ष
आवेदन प्रक्रियायोजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया - 1. कोई भी हितग्राही इंटरनेट सेवा/कैफे, लोक सेवा केन्द्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से योजना अंतर्गत आवेदन कर सकता है। 2. हितग्राही बालिका के पंजीयन क्रमांक, बालिका के नाम, जन्मतिथि, माता अथवा पिता के नाम से बालिका की जानकारी योजना की वेबसाईट ladlilaxmi.mp.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।
आवेदन शुल्कनिः शुल्क
अपीलकलेक्टर
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिबालिका का ऑन लाइन पंजीयन उपरांत 1,43,000/- का प्रमाण पत्र दिया जाएगा | बालिका को कक्षा 6वी में प्रवेश पर 2000/- कक्षा 9वी में प्रवेश पर 4000/- कक्षा 11वी में प्रवेश पर 6000/- एवं कक्षा 12वी में प्रवेश पर 6000/- की छात्रवृति दी जायेंगी. लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पश्चात् स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में (पाठयक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष) प्रवेश लेने पर राशि रू- 25000/- की प्रोत्सा्हन राशि दो समान किश्तों में पाठ्यक्रम अवधि के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दिए जाऐंगे। राशि रूपए 100,000/- का भुगतान 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर किया जाएगा, बशर्ते हितग्राही बालिका कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो चुकी हो और यदि वह विवाहित है तो उसका विवाह, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में उल्लेखित न्यूनतम विहित आयु पूर्ण करने के पश्चात् हुआ हो।
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान सीधे हितग्राही के बैंक खाते मे
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttps://ladlilaxmi.mp.gov.in
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें1.बालिका का माता / पिता के साथ फोटो 2. मूल निवासी / स्थानीय/ माता या पिता मतदाता पहचान पत्र / परिवार का राशन कार्ड का प्रमाण पत्र 3. बालिका का जन्म प्रमाण पत्र 4. बालिका का टीकाकरण कार्ड
अपडेट दिनांक10/3/2024 5:09:26 PM
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