| विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
| योजना का नाम | आई.सी.डी.एस.-( समेकित बाल विकास योजना) |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 1975 |
| योजना का उद्येश्य | जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चो एवं गर्भवती महिलाओं /धात्री माताओं को आई.सी.डी.एस. योजना के अन्तर्गत आंगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से 6 सेवाओं जैसे शाला पूर्व शिक्षा, टीकाकरण ,पूरक पोषण आहार, सन्दर्भ सेवा, स्वास्थ्य एवं पोषण आहार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जाँच द्वारा लाभान्वित किया जाता है। |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | प्रदेश के सभी जन्म से -6 वर्ष के बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं /धात्री माताओं जिनका पंजीयन आगनवाडी केन्द्र में किया गया है |
| लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | शिशु |
| लाभ की श्रेणी | सामग्री सहायता |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चो एवं गर्भवती महिलाओं/धात्री माताओं को आई.सी.डी.एस. योजना के अन्तर्गत आंगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से 6 सेवाओं जैसे शाला पूर्व शिक्षा, टीकाकरण ,पूरक पोषण आहार, सन्दर्भ सेवा, स्वास्थ्य एवं पोषण आहार शिक्षा एवं स्वास्थ्य जाँच द्वारा लाभान्वित किया जाता है। |
| पदभिहित अधिकारी | आंगनवाड़ी कार्यकर्ता |
| समय सीमा | निरंक |
| आवेदन प्रक्रिया | आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीयन |
| आवेदन शुल्क | निः शुल्क |
| अपील | बाल विकास परियोजना अधिकारी |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | निरंक |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | निरंक |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.mpwcdmis.gov.in |
| अपडेट दिनांक | 21-12-2022 15:38:23 |