विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
योजना का नाम | किशोरी बालिकाओं के लिए योजना |
अधिकार क्षेत्र | आंगनवाड़ी कार्यकर्ता |
योजना का उद्येश्य | प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्र से 2 किशोरी बालिका, 1 आंगनबाडी कार्यकर्ता, एवं 1 ए.एन.एम. को मास्टर ट्रेनर का 2-दिन का प्रशिक्षण 1-1 माह के अंतराल से दिया जाता है। इन मास्टर ट्रेनर के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर चयन की गई किशोरी बालिकाओं को व्यवसायिक, स्वास्थ्य प्रशिक्षण, साफ-सफाई का प्रशिक्षण दिया जाता है। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाएँ |
लाभार्थी वर्ग | सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | किशोरी बालिकाएँ |
लाभ की श्रेणी | प्रशिक्षण ,सामग्री सहायता |
योजना का क्षेत्र | सम्पूर्ण मध्यप्रदेश |
पदभिहित अधिकारी | आंगनवाड़ी कार्यकर्ता |
समय सीमा | निरंक |
आवेदन प्रक्रिया | आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीयन |
आवेदन शुल्क | निः शुल्क |
अपील | बाल विकास परियोजना अधिकारी |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | निरंक |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | निरंक |
अपडेट दिनांक | 30-01-2021 12:44:49 |