विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना का उद्येश्य | योजना के तहत विपत्तिग्रस्तव पीडित, कठिन परिस्थितियों में निवास कर रही महिलाओं के आर्थिक/सामाजिक उन्नरयन हेतु स्थायी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ताकि रोजगार प्राप्त कर सके। यह प्रशिक्षण ऐसी संस्थाओं द्वारा जारी डिग्री/प्रमाण-पत्र शासकीय/अशासकीय सेवाओं में मान्य/ हो। प्रशिक्षण पर होने वाला पूर्ण व्यय जिसमें प्रशिक्षण शुल्क,आवासीय व्यवस्था शुल्क् शामिल रहेगी। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1-हितग्राही लक्षित समूह अनुसार पीडित victim की श्रेणी में आती हो। २- लक्ष्य समूह अनुसार आवेदिका/ उसके परिवार का मुखिया |
लाभार्थी वर्ग | पीडित महिला |
लाभार्थी का प्रकार | महिला |
लाभ की श्रेणी | प्रशिक्षण ,आवास |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
पदभिहित अधिकारी | जिला कार्यक्रम अधिकारी |
समय सीमा | निरंक |
आवेदन प्रक्रिया | महिला द्वारा आवेदन जिला महिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में डाक या स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जायेगा। |
आवेदन शुल्क | निः शुल्क |
अपील | कलेक्टर |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | निरंक |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | निरंक |
अपडेट दिनांक | 12/21/2022 3:40:07 PM |