| विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
| योजना का नाम | समेकित बाल संरक्षण योजना |
| हितग्राही मूलक है या नही | नहीं |
| अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
| योजना का उद्येश्य | “समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत 18 वर्ष तक के कठिन परिस्थतियों में रहने वाले देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विधि विवादित बच्चों को संरक्षण, सहायता एवं पुनर्वास प्रदान किया जाता है। योजना के तहत प्रदेश में विभिन्न प्रकार के गृह संचालित है। इन गृहों में बच्चों के लिए पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है।” |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1- 18 वर्ष तक के देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक। 2-बाल कल्याण समिति के आदेश से बच्चों को स्थायी एवं अस्थायी संरक्षण प्रदान किया जाता है.3-विधि विरूद्ध आये हुये बालक एवं देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालक |
| लाभार्थी वर्ग | सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति |
| लाभार्थी का प्रकार | बच्चे (0 से 18 वर्ष के बच्चे) |
| लाभ की श्रेणी | प्रशिक्षण ,आवास |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| पदभिहित अधिकारी | जिला कार्यक्रम अधिकारी |
| समय सीमा | निरंक |
| आवेदन प्रक्रिया | 1- 18 वर्ष तक के देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक। 2-बाल कल्याण समिति के आदेश से बच्चों को स्थायी एवं अस्थायी संरक्षण प्रदान किया जाता है.3-विधि विरूद्ध आये हुये बालक एवं देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को संरक्षण प्रदान करना एवं दत्तक ग्रहण के माध्यम से पात्र बालकों को परिवार में पुनस्थ किया जाता है |
| आवेदन शुल्क | निः शुल्क |
| अपील | कलेक्टर |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | निरंक |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | निरंक |
| अपडेट दिनांक | 14-12-2022 13:09:21 |