योजना की जानकारी

विभागजनजातीय कार्य विभाग
योजना का नामप्री मैट्रिक राज्‍य छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 10वीं 6175त (0102)
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी1972-01-01
योजना का उद्येश्यअनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया1. म.प्र. का मूल निवासी होना। 2. 1से 10 वी तक की राज्य् छात्रवृति में आय सीमा में कोई बंधन नही। 3. एक्‍ वर्ष अनुतीर्ण होन पर भी छात्रवृति की पात्रता होगी। 4¬. आय प्रमाण पत्र की आवश्य्कता नहीं।
लाभार्थी वर्गअनुसूचित जनजाति
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा
लाभ की श्रेणीछात्रवृत्ति
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंविद्यायार्थी जिन शालाओं में अध्‍ययनरत है वहां पर आवेदन करना है।
पदभिहित अधिकारीसंबंधित शालाओं के प्राचार्य एवं हेड मास्‍टर
समय सीमाजुलाई/दिसम्‍बर
आवेदन प्रक्रिया1. म.प्र. का मूल निवासी होना। 2. 1से 10 वी तक की राज्य् छात्रवृति में आय सीमा में कोई बंधन नही। 3. एक्‍ वर्ष अनुतीर्ण होन पर भी छात्रवृति की पात्रता होगी। 4¬. आय प्रमाण पत्र की आवश्य्कता नहीं।
आवेदन शुल्कनि:शुल्‍क
अपीलसंबंधित संकुल प्राचार्य
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिकक्षा 9 से 10 के लिए बालको को 600 रूपये (10माह हेतु) एवं बालिकाओ को 1300 रूपये (10माह हेतु)
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानसमग्र पोर्टल के माध्यम से वन क्लिक से विद्यार्थी के बैंक खाते मे छात्रवृति का वितरण किया जाता है।
अपडेट दिनांक11/3/2022 5:54:49 PM
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