| विभाग | जनजातीय कार्य विभाग |
| योजना का नाम | प्री मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 10वीं 6175त (0102) |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 1972-01-01 |
| योजना का उद्येश्य | अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना। |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1. म.प्र. का मूल निवासी होना। 2. 1से 10 वी तक की राज्य् छात्रवृति में आय सीमा में कोई बंधन नही। 3. एक् वर्ष अनुतीर्ण होन पर भी छात्रवृति की पात्रता होगी। 4¬. आय प्रमाण पत्र की आवश्य्कता नहीं। |
| लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जनजाति |
| लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
| लाभ की श्रेणी | छात्रवृत्ति |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | विद्यायार्थी जिन शालाओं में अध्ययनरत है वहां पर आवेदन करना है। |
| पदभिहित अधिकारी | संबंधित शालाओं के प्राचार्य एवं हेड मास्टर |
| समय सीमा | जुलाई/दिसम्बर |
| आवेदन प्रक्रिया | 1. म.प्र. का मूल निवासी होना। 2. 1से 10 वी तक की राज्य् छात्रवृति में आय सीमा में कोई बंधन नही। 3. एक् वर्ष अनुतीर्ण होन पर भी छात्रवृति की पात्रता होगी। 4¬. आय प्रमाण पत्र की आवश्य्कता नहीं। |
| आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
| अपील | संबंधित संकुल प्राचार्य |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | कक्षा 9 से 10 के लिए बालको को 600 रूपये (10माह हेतु) एवं बालिकाओ को 1300 रूपये (10माह हेतु) |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | समग्र पोर्टल के माध्यम से वन क्लिक से विद्यार्थी के बैंक खाते मे छात्रवृति का वितरण किया जाता है। |
| अपडेट दिनांक | 03-11-2022 17:54:49 |