| विभाग | लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग |
| योजना का नाम | बाल शक्ति योजना |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2005 |
| योजना का उद्येश्य | प्रदेश मे बाल म्रुत्युदर के कारणों मे गम्भीर कुपोषण एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण है, गम्भीर कुपोषण से होने वाली बाल म्रुत्युदर मे कमी लाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बाल शक्ति योजना अंतर्गत वर्तमान मे 315 पोषण पुनर्वास केन्द्र संचालित है जहाँ बीमार गंभीर कुपोषित बच्चों को निर्धारित मापदण्ड अनुसार भर्ती कर उपचार प्रदाय किया जाता है |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | पोषण पुनर्वास केन्द्र में बीमार गंभीर कुपोषित बच्चों को प्राथमिकता दी जाकर, समस्त 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों हेतु निम्न भर्ती मापदण्ड की पूर्ति होना आवश्यक है - ऊपरी बांयी भुजा के मध्य भाग की गोलाई का नाप 11-5 से-मी से कम होना और अथवा वज़न अनुपातिक ऊंचाई -3 एस-डी- से कम होना और अथवा दोनो पैरों में गढ्ढे वाली सूजन (पिटिंग ईडिमा) होना |
| लाभार्थी वर्ग | समस्त नाबालिक(18 वर्ष से कम) |
| लाभार्थी का प्रकार | बच्चे (1 माह से 5 वर्ष तक के बच्चे) |
| लाभ की श्रेणी | स्वास्थ्य सुविधा ,भोजन ,क्षतिपूर्ति ,प्रशिक्षण ,जागरूकता |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | पोषण पुनर्वास केन्द्रों में गंभीर कुपोषित बच्चों का निःशुल्क संस्थागत प्रबंधन। संस्था में रेफरल एवं आवागमन के लिये निशुल्क परिवहन जननी एक्सप्रेस वाहन द्वारा अथवा माताओं को निर्धारित राशि का भुगतान |
| पदभिहित अधिकारी | संबंधित स्वास्थ्य संस्था प्रमुख |
| समय सीमा | असंबंधित |
| आवेदन प्रक्रिया | असंबंधित |
| आवेदन शुल्क | कोई शुल्क नहीं |
| अपील | असंतुष्टि / विलम्ब / शिकायत के मामले में आवेदक जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क करें |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | असम्बंधित |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | असम्बंधित |
| योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | योजना का लाभ लेने के लिए दस्तावेज आवश्यक नहीं है |
| अपडेट दिनांक | 31-07-2024 16:54:28 |