| विभाग | लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग |
| योजना का नाम | संजीवनी-108 आपात कालीन एम्बुलेंस सेवाएं |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2010 |
| योजना का उद्येश्य | आपातकालीन चिकित्सकीय गंभीर बीमारियों में 2- हृदयाघात आदि आपात स्थितियां 3- सड़क दुर्घटना 4- पुलिस एवं अग्नि प्रकरणों में हुई इमरजेंसी के मरीजों को 5- प्रसूता महिलाएं एवं गंभीर रुप से बीमार नवजात शिशुओं एवं बच्चों को चिकित्सकीय उपचार हेतु संजीवनी-108 एम्बुलेंस वाहन सेवा निःशुल्क उपलब्ध। |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | टोल फ्री नं0-108 पर हितग्राही अथवा उसके परिजन द्वारा टेलीफोन से संपर्क करने पर वाहन आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाता है। इस सेवा का लाभ लेने हेतु कोई निर्धारित प्रारुप नहीं है। यह सेवा पूर्णतः निःशुल्क है। |
| लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | सभी के लिए |
| लाभ की श्रेणी | स्वास्थ्य सुविधा |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | आपातकालीन चिकित्सकीय गंभीर बीमारियों में 2- हृदयाघात आदि आपात स्थितियां 3- सड़क दुर्घटना 4- पुलिस एवं अग्नि प्रकरणों में हुई इमरजेंसी के मरीजों को 5- प्रसूता महिलाएं एवं गंभीर रुप से बीमार नवजात शिशुओं एवं बच्चों को चिकित्सकीय उपचार हेतु संजीवनी-108 एम्बुलेंस वाहन सेवा निःशुल्क उपलब्ध। |
| पदभिहित अधिकारी | असंबंधित |
| समय सीमा | असंबंधित |
| आवेदन प्रक्रिया | असंबंधित |
| आवेदन शुल्क | असंबंधित |
| अपील | असंबंधित |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | असंबंधित |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | असंबंधित |
| योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | योजना का लाभ लेने के लिए दस्तावेज आवश्यक नहीं है |
| अपडेट दिनांक | 31-07-2024 16:51:28 |