| विभाग | वन विभाग |
| योजना का नाम | खरमोर सोनचिडिया पुरुस्कार योजना |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना का उद्येश्य | संकटापन्न एवं दुलर्भ खरमोर एवं सोन चिडिया पक्षी के संरक्षण हेतु |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | कृषक या व्यक्ति जिसकी निजी भूमि पर दुलर्भ पक्षी खरमोर एवं सोन चिडिया दिखाई देता है। वह नर एवं मादा पक्षी तथा उसके अंडों को संपूर्ण कालावधि तक बिना नुकसान पहुचाये सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। |
| लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | सभी के लिए |
| लाभ की श्रेणी | प्रोत्साहन राशि |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | संबंधित वनपरिक्षेत्र कार्यालय |
| पदभिहित अधिकारी | वन परिक्षेत्र अधिकारी |
| समय सीमा | निरंक |
| आवेदन प्रक्रिया | आवेदन करने पर |
| आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
| अपील | संबंधित वनमंडलाधिकारी/उप संचालक |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | कृषक की निजी भूमि पर खरमोर पक्षी दिखाई देने पर इनाम के रूप में पांच हजार (प्रथम किस्त की राशि रूपये एक हजार माह जुलाई-अगस्त में दिखाई देने पर तथा द्वितिय किस्त की राशि रूपये चार हजार माह सितम्बर-अक्टूबर में पक्षी उसी क्षेत्र में दिखाई देने पर) भुगतान किया जावेगा। इसी प्रकार सोन चिडिया दिखाई देने पर प्रथम किस्त की राशि रूपये दो हजार एवं द्वितीय किस्त की राशि रूपये आठ हजार का भुगतान किया जाता है। |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | ई:भुगतान |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | ????? |
| अपडेट दिनांक | 16-11-2022 16:40:23 |