विभाग | वन विभाग |
योजना का नाम | वन प्रणियों द्वारा पशु हानि किये जाने पर क्षतिपूर्ति राशि । |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 24-09-2010 |
योजना का उद्येश्य | वन्यप्राणियों द्वारा पशुहानि की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को राहत राशि उपलब्ध कराना। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | घटना के 48 घंटे के भीतर समीपस्थ वन अधिकारी को लिखित या मोखिक सुचित किया जायेगा तथा मृत मवेशी को मृत्यु के स्थान से नहीं हटाया जायेगा। |
लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | सभी के लिए |
लाभ की श्रेणी | क्षतिपूर्ति |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | संबंधित वन परिक्षेत्र कार्यालय |
पदभिहित अधिकारी | वन परिक्षेत्र अधिकारी |
समय सीमा | 30 कार्य दिवस। |
आवेदन प्रक्रिया | स्वप्रेरणा या आवेदन करने पर |
आवेदन शुल्क | निःशुल्क |
अपील | आवेदन ना मंजुर होने की तारीख से अथवा निश्चित समय सीमा के अवसान होने से 30 दिन के भीतर संबंधित वनमंडलाधिकारी/संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक/सहायक संचालक को प्रथम अपील की जा सकेगी। अपीलाधिकारी 30 कार्य दिवस में अपील का निराकरण करेगे। प्रथम अपीलाधिकारी के आदेश के विरूध 60 दिवस के भीतर द्वतीय अपील वन सरंक्षण/संरक्षित क्षेत्र के संचालक को प्रस्तुत की जायेगी। |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | राजस्व पुस्तक परिपत्र अनुसार दुधारू पशु भैंस/ गाय/उंट हेतु रूपये 30,000/-, भेड/बकरी हेतु रूपये 3000/- गैर दुधारू पशु बैल/भैंसा/उंट/घोड़ा हेतु रूपये 25,000/- एवं बच्चा (गाय/भैंस/घोडा/उंट) एवं गधा/खच्चर हेतु रूपये 16000/- तथा सुअर हेतु रूपये 3000/- की सहायता राशि दी जावेगी। पशुघायल होने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधान अनुसार देय मुआवजा राशि की 50 प्रतिश्त राशि तक क्षतिपूर्ति राशि देय होगी। |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | ई:भुगतान |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | http://mpedistrict.gov.in/ |
अपडेट दिनांक | 16-11-2022 16:48:01 |