योजना की जानकारी

विभागवन विभाग
योजना का नामवन प्रणियों द्वारा पशु हानि किये जाने पर क्षतिपूर्ति राशि ।
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी24-09-2010
योजना का उद्येश्यवन्‍यप्राणियों द्वारा पशु‍हानि की स्थिति में संबंधित व्‍यक्ति को राहत राशि उपलब्‍ध कराना।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाघटना के 48 घंटे के भीतर समीपस्‍थ वन अधिकारी को लिखित या मोखिक सुचित किया जायेगा तथा मृत मवेशी को मृत्‍यु के स्‍थान से नहीं हटाया जायेगा।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारसभी के लिए
लाभ की श्रेणीक्षतिपूर्ति
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंसंबंधित वन परिक्षेत्र कार्यालय
पदभिहित अधिकारीवन परिक्षेत्र अधिकारी
समय सीमा30 कार्य दिवस।
आवेदन प्रक्रियास्‍वप्रेरणा या आवेदन करने पर
आवेदन शुल्कनिःशुल्क
अपीलआवेदन ना मंजुर होने की तारीख से अथवा निश्‍चित समय सीमा के अवसान होने से 30 दिन के भीतर संबंधित वनमंडलाधिकारी/संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक/सहायक संचालक को प्रथम अपील की जा सकेगी। अपीलाधिकारी 30 कार्य दिवस में अपील का निराकरण करेगे। प्रथम अपीलाधिकारी के आदेश के विरूध 60 दिवस के भीतर द्वतीय अपील वन सरंक्षण/संरक्षित क्षेत्र के संचालक को प्रस्‍तुत की जायेगी।
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिराजस्‍व पुस्‍तक परिपत्र अनुसार दुधारू पशु भैंस/ गाय/उंट हेतु रूपये 30,000/-, भेड/बकरी हेतु रूपये 3000/- गैर दुधारू पशु बैल/भैंसा/उंट/घोड़ा हेतु रूपये 25,000/- एवं बच्‍चा (गाय/भैंस/घोडा/उंट) एवं गधा/खच्‍चर हेतु रूपये 16000/- तथा सुअर हेतु रूपये 3000/- की सहायता राशि दी जावेगी। पशुघायल होने पर राजस्‍व पुस्‍तक परिपत्र के प्रावधान अनुसार देय मुआवजा राशि की 50 प्रतिश्‍त राशि तक क्षतिपूर्ति राशि देय होगी।
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानई:भुगतान
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttp://mpedistrict.gov.in/
अपडेट दिनांक16-11-2022 16:48:01

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