| विभाग | वन विभाग |
| योजना का नाम | वन्य प्राणियों द्वारा की जाने वाली जनहानि, जन घायल होने पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना का उद्येश्य | वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि किये जाने पर मृत व्यक्ति के परिवार एवं जनघायल व्यक्ति को राहत राशि उपलब्ध कराना।
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| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | सांप, गुहेरा एवं जहरिले जन्तु आदि को छोडकर वन्यप्राणी द्वारा जनहानि एवं जनघायल करने पर योजना का लाभ प्राप्त होगा। जनहानि के प्रकरण में आवेदनकर्ता मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी/परिवार का सदस्य /रिश्तेदार होना आवश्यक है। |
| लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | सभी के लिए |
| लाभ की श्रेणी | क्षतिपूर्ति |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | संबंधित वनपरिक्षेत्र कार्यालय |
| पदभिहित अधिकारी | पदाभिहित अधिकारी |
| समय सीमा | जनहानि के प्रकरण में 03 दिवस एवं जनघायल के प्रकरण में 07 कार्य दिवस |
| आवेदन प्रक्रिया | स्वप्रेरणा या आवेदन करने पर
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| आवेदन शुल्क | निःशुल्क |
| अपील | आवेदन ना मंजूर होने की तारिख से अथवा समयसीमा के अवसान होने से 30 दिवस के भीतर संबंधित वनमण्डलाधिकारी/संरक्षित क्षेत्र के उपसंचालक को प्रथम अपील की जा सकेगी। अपीलाधिकारी 15 कार्य दिवस में अपील के विरूद्ध 60 दिवस के भीतर द्धितीय अपील वन संरक्षित/संरक्षित क्षेत्र के संचालक को प्रस्तुत की जावेगी। |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | जनहानि के प्रकरण में मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी / परिवार के सदस्य /रिश्तेदार को राशि 4.00 लाख का भुगतान तात्काालिक सहायता राशि के रूप में दी गई राशि को घटाकर एवं मृत्यु के पूर्व इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय की राशि का भुगतान किया जाता है। जनघायल के प्रकण में इलाज पर हुये वास्तविक व्यय तथा अस्पताल मं भर्ती होने की स्थिति में रू. 500/- प्रतिदिन (अधिकतम) 50000) की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान तात्काालिक सहायता राशि के रूप में दी गई राशि को घटाकर किया जावेगा। वन्यप्राणी द्वारा घायल व्यक्ति का उपचार पर हुये वास्तविक व्यय एवं अस्पताल में भर्ती होने की स्थ्तिि में रू. 500 प्रतिवेदन (अधिकतम) 50000) की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जावेगा। |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | ईभुगतान |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | http://mpedistrict.gov.in/ |
| अपडेट दिनांक | 16-11-2022 15:26:35 |